प्राधिकरण से निर्मित बहुमंजिला फ्लैट आवंटियों के लिए ओटीएस योजना लागू

Rashtriya Shikhar
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“A One-Time Settlement (OTS) scheme has been implemented for allottees of authority-built multi-storey flats.” IMAGE CREDIT TO प्राधिकरण फाइल फोटो

ग्रेटर नोएडा (शिखर समाचार)। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ईडब्ल्यूएस से लेकर 135 वर्ग मीटर तक के बहुमंजिला फ्लैट आवंटियों के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू कर दी है। इस योजना के तहत आवंटियों को बकाया प्रीमियम और लीज डीड के विलंब शुल्क पर ब्याज एवं पेनल्टी में राहत प्रदान की जाएगी। योजना से संबंधित कार्यालय आदेश 22 मई को जारी किया गया है, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है।

बोर्ड बैठक में मिली थी योजना को मंजूरी

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जानकारी के अनुसार, 2 मई को आयोजित प्राधिकरण की 143वीं बोर्ड बैठक में बहुमंजिला फ्लैट आवंटियों को राहत देने के उद्देश्य से ओटीएस योजना को मंजूरी दी गई थी। योजना के तहत बकाया प्रीमियम राशि पर लगने वाला दंडात्मक ब्याज नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा जिन फ्लैटों की अब तक रजिस्ट्री नहीं हुई है, उनके लीज डीड विलंब शुल्क में 80 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

ओटीएस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवंटियों को एक हजार रुपये की प्रोसेसिंग फीस के साथ आवेदन करना होगा। आवेदन स्वीकृत होने के बाद बकाया राशि एकमुश्त जमा करनी होगी।

हजारों आवंटियों को मिलेगा लाभ

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प्राधिकरण के अनुसार, इस योजना से लगभग 1500 फ्लैटों की रजिस्ट्री खरीदारों के नाम होने की संभावना है। साथ ही बकाया प्रीमियम और लीज डीड शुल्क के रूप में करीब 200 करोड़ रुपये की राशि प्राधिकरण को प्राप्त होने की उम्मीद है।

प्राधिकरण के एसीईओ सुनील कुमार सिंह ने आवंटियों से अपील की है कि वे ओटीएस योजना का लाभ उठाते हुए समय सीमा के भीतर बकाया राशि जमा कर लीज डीड की प्रक्रिया पूरी करा लें। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित तिथि समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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