ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध परिवहन विभाग की कड़ी कार्रवाई, मई माह में 206 ओवरलोड वाहनों का चालान, 50.80 लाख रुपये प्रशमन शुल्क वसूला

Rashtriya Shikhar
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“Transport Department takes strict action against overloaded vehicles; in the month of May, 206 overloaded vehicles were fined, and a compounding fee of ₹50.80 lakh was recovered.” IMAGE CREDIT TO सूचना विभाग

ग्रेटर नोएडा (शिखर समाचार)। जनपद में ओवरलोड वाहनों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से परिवहन विभाग द्वारा सघन प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) गौतमबुद्धनगर उदित नारायण पांडेय ने बताया कि विभाग की टीम लगातार विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई कर रही है।

सघन अभियान में 206 वाहनों पर कार्रवाई

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उन्होंने बताया कि सहायक संभागीय अधिकारी (प्रवर्तन) नंद कुमार, अभिषेक कनौजिया तथा यात्रीकर अधिकारियों द्वारा मई माह में विशेष अभियान चलाते हुए 206 ओवरलोड वाहनों का चालान किया गया। कार्रवाई के दौरान वाहनों को सेक्टर 142, जेवर क्षेत्र, नॉलेज पार्क, बादलपुर तथा डी पार्क सेक्टर 62 थाना क्षेत्र में निरुद्ध किया गया। इस दौरान कुल 1 करोड़ 29 लाख 40 हजार रुपये का प्रशमन शुल्क आरोपित किया गया, जबकि 50 लाख 80 हजार रुपये की वसूली की जा चुकी है।

सड़क सुरक्षा के लिए ओवरलोडिंग खतरा

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उदित नारायण पांडेय ने कहा कि ओवरलोडिंग सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। अधिक वजन के कारण वाहनों का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे ब्रेक फेल होने, टायर फटने और वाहन पलटने जैसी दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। इससे चालक और अन्य राहगीरों की जान जोखिम में पड़ती है।

उन्होंने बताया कि ओवरलोडिंग से ट्रकों के इंजन, सस्पेंशन, ब्रेक और टायर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे वाहन जल्दी खराब होते हैं और मरम्मत खर्च बढ़ता है। साथ ही अधिक वजन वाले वाहन सड़कों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे गड्ढे और दरारें बनने लगती हैं।

सख्त कार्रवाई की चेतावनी

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परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत ओवरलोडिंग दंडनीय अपराध है। पकड़े जाने पर भारी जुर्माना, वाहन जब्ती, चालक लाइसेंस और परमिट निरस्तीकरण जैसी कार्रवाई की जा सकती है। विभाग ने ट्रक चालकों, वाहन मालिकों और परिवहन व्यवसायियों से वाहनों की निर्धारित क्षमता का पालन करने और ओवरलोडिंग से बचने की अपील की है।

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