नगर पालिका के कर बकायादारों को राहत, ओटीएस योजना में ब्याज और जुर्माने से मिलेगी पूरी छूट

Rashtriya Shikhar
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Relief for municipal tax defaulters; under the OTS scheme, they will get a complete waiver of interest and penalties — IMAGE CREDIT TO रिपोर्टर

हापुड़ (शिखर समाचार)। नगर निकायों के बकायादारों को राहत देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एकमुश्त समाधान योजना शुरू की है। योजना के तहत मकान कर, जल कर और सीवर कर का बकाया जमा करने वाले भवन स्वामियों को ब्याज और जुर्माने में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी। योजना 15 अगस्त 2026 से शुरू होकर 15 दिसंबर 2026 तक चलेगी। इसके दायरे में प्रदेश के 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका और 545 नगर पंचायतें आएंगी।

ब्याज और जुर्माने में मिलेगी शत-प्रतिशत छूट

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नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव पी. गुरु प्रसाद की ओर से प्रदेश के सभी नगर निकायों को योजना लागू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी संजय मिश्रा ने बताया कि एक अप्रैल 2026 तक का बकाया रखने वाले आवासीय, अनावासीय, सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति धारक योजना का लाभ उठा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि जो बकायादार अपना पूरा बकाया एक साथ जमा करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें तीन किस्तों में भुगतान करने की सुविधा भी दी गई है। योजना का लाभ लेने के लिए 15 अगस्त से 14 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन किया जा सकता है। प्राप्त आवेदनों का निस्तारण 15 दिन के भीतर किया जाना अनिवार्य होगा।

14 नवंबर के बाद आवेदन नहीं होंगे स्वीकार

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अधिशासी अधिकारी ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए बकायादारों को निर्धारित अवधि में आवेदन कर बकाया कर का भुगतान करना होगा। 14 नवंबर के बाद योजना के तहत कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना की अवधि समाप्त होने के बाद भी बकाया रखने वाले संपत्ति धारकों के खिलाफ 15 दिसंबर के बाद सख्त वसूली कार्रवाई की जाएगी।

नगर पालिका ने कर बकायादारों से योजना का लाभ उठाकर समय से बकाया जमा करने की अपील की है।

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