गाजियाबाद (शिखर समाचार)।
जिम और फिटनेस सेंटर से जुड़ी तमाम शिकायतों के बाद गाजियाबाद प्रशासन हरकत में आ गया है। जिम और फिटनेस सेंटर का संचालन करने के लिए विभिन्न नए नियम बना दिए गए हैं। अगर किसी ने भी इन नियमों का पालन नहीं किया तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।
जिम प्रशिक्षकों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य
अपर जिलाधिकारी नगर विकास कश्यप ने बताया कि समस्त जिम संचालकों एवं फिटनेस सेंटर मालिकों को निर्देशित किया गया है कि उनके यहां कार्यरत सभी प्रशिक्षकों, महिला एवं पुरुष, तथा कोचों का अनिवार्य रूप से पुलिस सत्यापन कराया जाए। बिना पुलिस सत्यापन के किसी भी प्रशिक्षक अथवा कोच को जिम या फिटनेस सेंटर में नियुक्त नहीं किया जाएगा।
पहचान पत्र और सीसीटीवी व्यवस्था जरूरी
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सभी प्रशिक्षकों को फोटोयुक्त पहचान पत्र धारण करना अनिवार्य होगा, जिसमें उनका वास्तविक नाम, स्थायी पता, मोबाइल नंबर तथा अन्य आवश्यक विवरण अंकित होंगे। संबंधित पहचान पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित होने के उपरांत ही मान्य माना जाएगा। साथ ही सभी जिम एवं फिटनेस सेंटरों में पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करना अनिवार्य किया गया है, ताकि गतिविधियों की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जा सके। महिला सुरक्षा हेल्पलाइन एवं शिकायत निवारण संबंधी जानकारी भी प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित करनी होगी।
सात दिन में नियमों का पालन अनिवार्य
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जिन जिम एवं फिटनेस सेंटरों ने अभी तक अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया है, उन्हें तत्काल आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं। यह सभी व्यवस्थाएं सात दिवस के भीतर पूर्ण करनी होंगी।
निर्धारित अवधि के बाद जिला प्रशासन द्वारा औचक निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर संबंधित जिम अथवा फिटनेस सेंटर संचालक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित संचालक की होगी।
