मॉडिफाइड साइलेंसर पर सख्ती, रॉयल एनफील्ड गैराजों पर एआरटीओ का निरीक्षण, भारी जुर्माने की चेतावनी

Rashtriya Shikhar
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Crackdown on modified silencers; ARTO IMAGE CREDIT TO POLICE

हापुड़ (शिखर समाचार)।

जनपद में ध्वनि प्रदूषण और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर सख्ती बढ़ाते हुए यातायात पुलिस और परिवहन विभाग ने रॉयल एनफील्ड के गैराजों और एजेंसियों का संयुक्त निरीक्षण किया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सड़कों पर शोर मचाने वाले वाहनों के खिलाफ यह मुहिम आगे भी जारी रहेगी।

गैराज संचालकों को सख्त निर्देश

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सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) रमेश कुमार चौबे के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के दौरान गैराज संचालकों और कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और हूटर की बिक्री या फिटिंग किसी भी सूरत में न की जाए। यह कार्रवाई विशेष रूप से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने और यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखने के उद्देश्य से की गई है।

जुर्माने और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

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अधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि नियमों का उल्लंघन पाया गया, तो वर्कशॉप संचालकों पर प्रति मामले एक लाख रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, दोषी वाहन चालकों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना और ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई भी की जाएगी। इस दौरान यात्रीकर अधिकारी आशुतोष उपाध्याय, यातायात निरीक्षक नरेश सिंह, उपनिरीक्षक सुधीर कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। साथ ही आम लोगों से भी अपील की गई है कि वे अपने वाहनों में किसी भी प्रकार के अवैध उपकरणों का प्रयोग न करें।

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