बिजनौर (शिखर समाचार)। संगठित अपराध और अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर अतीक अहमद की करीब 168 करोड़ 13 लाख 32 हजार 600 रुपये मूल्य की अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया है। जिलाधिकारी जसजीत कौर के निर्देश पर तहसील धामपुर क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई, जिससे अपराध जगत और भू-माफियाओं में हड़कंप मच गया है।
गैंगस्टर एक्ट के तहत 5.951 हेक्टेयर भूमि कुर्क
जिलाधिकारी ने बताया कि गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 14(1) के तहत जिला मजिस्ट्रेट जालौन द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में तहसील एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने ग्राम याकूबपुर स्थित विभिन्न गाटा संख्याओं में दर्ज कुल 5.951 हेक्टेयर भूमि को कुर्क कर सील कर दिया।
कुर्क संपत्ति में निर्मित ओमर इंटरनेशनल स्लॉटर हाउस का भवन भी शामिल है। कार्रवाई के बाद संपत्ति को रिसीवर एवं प्रशासक के रूप में उप जिलाधिकारी धामपुर के सुपुर्द कर दिया गया।
अवैध कमाई से संपत्ति अर्जित करने का आरोप
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पुलिस अभिलेखों के अनुसार अभियुक्त अतीक अहमद पुत्र मोहम्मद उमर के विरुद्ध जालौन और बिजनौर में गैंगस्टर एक्ट सहित कुल पांच आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जांच में सामने आया कि संगठित गिरोह ने फर्जी और कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया और उसी अवैध कमाई से उक्त भूमि खरीदकर स्लॉटर हाउस का निर्माण कराया।
फोरेंसिक जांच में भी धोखाधड़ी से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्यों की पुष्टि हुई है।
समन्वित कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप
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प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश में अपराधियों की अवैध संपत्तियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। जालौन और बिजनौर पुलिस के बेहतर समन्वय तथा विशेष टीम की सक्रियता के चलते इस बड़ी कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया।
