गाजियाबाद (शिखर समाचार)। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक के निर्देश पर गाजियाबाद नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर जहाँ नागरिकों को जागरूक कर रहा है। वहीं कचरा पृथक्करण में लापरवाही करने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर जुर्माना भी लगा रही है। शुक्रवार को नगर निगम टीम ने राजनगर के आरडीसी गौर मॉल स्थित बार्बीक्यू नेशन पर मिक्स वेस्ट मिलने पर 10 हजार का जुर्माना लगाते हुए वसूला किया। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथिलेश कुमार सिंह ने बताया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 2016 नियमावली का उल्लंघन करने पर गाजियाबाद नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की टीम जुर्माना वसूलने की कार्यवाही को रफ्तार दे रही है, जिसमें व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्विट हॉल, मैरिज हॉल, फार्म हाउस इत्यादि के द्वारा कचरा पृथक्करण न करने की दशा में जुर्माना वसूलने की कार्यवाही की जा रही है। आरडीसी गौर मॉल स्थित बार्बीक्यू नेशन पर मिक्स वेस्ट मिलने पर 10 हजार का जुर्माना वसूला गया है। साथ ही गीला कचरा अलग तथा सूखा कचरा अलग करने के लिए जागरूक किया गया है। व्यवसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा प्रथम बार उल्लंघन पर 10 हजार का जुर्माना। दूसरे बार उल्लंघन पर 50 हजार का जुर्माना तथा अंतिम बार लापरवाही पाए जाने पर 5 लाख का जुर्माना व ट्रेड लाइसेंस निरस्त एवं आईपीसी सेक्शन 269 के अंतर्गत सुसंगत धाराओं में एफआईआर की कार्यवाही की जाएगी। गाजियाबाद नगर निगम के समस्त जोन के सफाई एवं खाद्य निरीक्षक द्वारा कार्यवाही की जा रही है। कविनगर जोन अंतर्गत क्षेत्रीय सफाई एवं खाद्य निरीक्षक हिमांशु भारद्वाज ने आरडीसी क्षेत्र के गौर मॉल में स्थित बार्बीक्यू नेशन रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया, जिसमें पाया गया कि उनके द्वारा स्रोत पर कूड़े का पृथक्करण नहीं किया जा रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए रुपए 10 हजार का जुर्माना वसूला गया।
