बनारस (शिखर समाचार)। कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 111-A के अनुपालन में बनारस बीड्स में फर्स्ट ऐड व हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में एसएमई गुरुकुल फाउंडेशन एनजीओ की ओर से डॉ. अभिषेक कंचन ने कंपनी के सभी कर्मचारियों को कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी।
कार्यस्थल सुरक्षा और सावधानियों पर प्रशिक्षण
प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारियों को बताया गया कि कार्य करते समय किन-किन सावधानियों का पालन करना आवश्यक है, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। डॉ. अभिषेक कंचन ने हेल्थ एंड सेफ्टी नियमों के व्यावहारिक पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी और सुरक्षित कार्य संस्कृति अपनाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में बताया गया कि कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 111-A के तहत नियोक्ता की जिम्मेदारी है कि वह सभी कर्मचारियों को हेल्थ एंड सेफ्टी प्रशिक्षण उपलब्ध कराए। यह प्रशिक्षण मुख्य निरीक्षक कारखाना द्वारा अनुमोदित संस्थान से कराया जाना आवश्यक है, जो कार्यस्थल पर सुरक्षा संबंधी उचित मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
वार्षिक रिपोर्टिंग और अनुपालन अनिवार्य
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यह भी स्पष्ट किया गया कि इस प्रकार की ट्रेनिंग का वार्षिक विवरण संबंधित फैक्ट्री विभाग के कार्यालय में प्रत्येक वर्ष जमा करना अनिवार्य है। अनुपालन न करने की स्थिति में कंपनी पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान भी है।
