गाजियाबाद (शिखर समाचार)।
रिजर्व पुलिस लाइन्स गाजियाबाद के परमजीत हॉल में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 186 आरक्षी यातायात पुलिस को परिवहन विभाग से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत व्याख्यान प्रदान किया गया।
मोटर वाहन अधिनियम और परिवहन व्यवस्था की जानकारी
व्याख्यान के दौरान प्रशिक्षुओं को परिवहन विभाग की संगठनात्मक संरचना एवं कार्यप्रणाली, मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केंद्रीय मोटरयान नियमों के प्रमुख प्रावधान, वाहनों के पंजीकरण की प्रक्रिया, विभिन्न प्रकार के परमिट एवं उनकी आवश्यकता, तथा ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाण-पत्र से संबंधित नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन, प्रधानमंत्री राहत योजना के अंतर्गत उपलब्ध प्रावधान, सड़क दुर्घटनाओं के उपरांत मोटर वाहन निरीक्षक द्वारा की जाने वाली तकनीकी जांच की प्रक्रिया एवं उसका महत्व भी समझाया गया।
प्रशिक्षण में सड़क सुरक्षा को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस एवं परिवहन विभाग के बीच समन्वित प्रवर्तन कार्यवाही की आवश्यकता, उद्देश्य एवं व्यावहारिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।इसके अतिरिक्त आरक्षियों को वाहन चेकिंग के दौरान अपनाई जाने वाली वैधानिक प्रक्रिया, ओवरलोडिंग, बिना परमिट एवं बिना फिटनेस संचालित वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई, डिजिटल प्रवर्तन प्रणाली, ई-चालान व्यवस्था तथा सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के उपायों से भी अवगत कराया गया।
संवाद सत्र में प्रश्नों के समाधान
ALSO READ:https://rashtriyashikhar.com/town-vending-committee-meeting-in-presence/
व्याख्यान के उपरांत संवादात्मक सत्र आयोजित किया गया, जिसमें आरक्षियों द्वारा पूछे गए विभिन्न व्यावहारिक एवं विधिक प्रश्नों का विस्तारपूर्वक उत्तर देकर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। इस दौरान पुलिस एवं परिवहन विभाग के बीच बेहतर समन्वय और सड़क सुरक्षा के प्रति उत्तरदायित्व की भावना को मजबूत करने पर विशेष बल दिया गया।
परिवहन विभाग से संबंधित विषयों पर विस्तृत व्याख्यान अशोक कुमार श्रीवास्तव, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), गाजियाबाद एवं विवेक कुमार खरवार, संभागीय निरीक्षक, गाजियाबाद द्वारा प्रदान किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित आरक्षियों ने प्रशिक्षण में गहरी रुचि दिखाई, जिसे भविष्य में प्रभावी प्रवर्तन और सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए उपयोगी बताया गया।
