सूर्या चौहान हत्याकांड : असद के परिवार को 15 दिन में मकान खाली करने का नोटिस, अन्यथा होगी कार्रवाई

Rashtriya Shikhar
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Surya Chauhan Murder Case: Asad’s Family Issued 15-Day Eviction Notice to Vacate House, Otherwise Action Will Be Taken — IMAGE CREDIT TO सूचना विभाग

गाजियाबाद। जनपद प्रशासन एक ओर जहां जरूरतमंद एवं पात्र परिवारों को शासन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से खोड़ा कॉलोनी निवासी सरोज, पत्नी कौशलेन्द्र सिंह चौहान को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से परिवार को मिली आर्थिक सहायता

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प्राप्त जानकारी के अनुसार उनके पुत्र स्वर्गीय सूर्या चौहान का 28 मई 2026 को निधन हो गया था। परिवार के भरण-पोषण एवं आर्थिक संबल के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पांच लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई। यह सहायता जिलाधिकारी गाजियाबाद की संस्तुति पर प्रदान की गई है। स्वीकृत धनराशि का चेक उपजिलाधिकारी सदर अरुण दीक्षित द्वारा लाभार्थी को सौंपा गया। प्रशासन ने आशा व्यक्त की कि यह सहायता राशि परिवार को कठिन समय में आर्थिक सहारा प्रदान करेगी।

उधर, राजस्व विभाग की जांच में ग्राम खोड़ा, परगना लोनी, तहसील सदर स्थित खसरा संख्या-70 की सरकारी बंजर भूमि पर नवाब नामक व्यक्ति द्वारा अवैध कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है। इस पर उपजिलाधिकारी सदर ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 136 के तहत संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी करते हुए 15 दिनों के भीतर स्वयं कब्जा हटाने के निर्देश दिए हैं।

अतिक्रमण हटाने के निर्देश, व्यय वसूली की चेतावनी

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नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित अवधि के भीतर अवैध कब्जा नहीं हटाए जाने पर प्रशासन द्वारा भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा तथा कार्रवाई में होने वाले व्यय की वसूली भी संबंधित व्यक्ति से की जाएगी।

उपजिलाधिकारी अरुण दीक्षित ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप पात्र लोगों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। साथ ही सरकारी एवं सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त बनाए रखने के लिए अभियान निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून एवं राजस्व नियमों के उल्लंघन तथा सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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