मंडोली की इकाई पर बीआईएस की छापेमारी, 2350 एल्युमिनियम फॉयल रोल जब्त

Rashtriya Shikhar
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BIS Raids Mandoli Unit, Seizes 2,350 Aluminum Foil Rolls — IMAGE CREDIT TO भारतीय मानक ब्यूरो

गाजियाबाद (शिखर समाचार)। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के गाजियाबाद शाखा कार्यालय ने भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के उल्लंघन की सूचना पर उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मंडोली क्षेत्र स्थित एक इकाई पर प्रवर्तन कार्रवाई की। तलाशी एवं जब्ती के दौरान परिसर से करीब 2350 एल्युमिनियम फॉयल पेपर रोल बरामद किए गए, जिन्हें आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए जब्त कर लिया गया।

बीआईएस अधिनियम के तहत हुई कार्रवाई

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बीआईएस के अनुसार कार्रवाई अधिनियम की धारा 28 के तहत की गई। प्रवर्तन टीम का नेतृत्व वैज्ञानिक-सी एवं उप निदेशक शैलेंद्र कुमार वर्मा तथा वैज्ञानिक-बी एवं सहायक निदेशक राज कुमार ने किया। टीम में गाजियाबाद शाखा कार्यालय के अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल रहे। तलाशी के दौरान अधिकारियों ने एल्युमिनियम फॉयल पेपर रोल के साथ उनके निर्माण, भंडारण और बीआईएस मानकों के अनुपालन से संबंधित दस्तावेज एवं अभिलेखों की भी जांच की। जब्त सामग्री को सुरक्षित कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

बीआईएस के मुताबिक एल्युमिनियम फॉयल से संबंधित उत्पाद के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश वर्ष 2020 में अधिसूचित किया जा चुका है। इसके तहत संबंधित उत्पाद का निर्माण निर्धारित भारतीय मानक के अनुरूप और वैध बीआईएस लाइसेंस के तहत आईएसआई चिह्न के साथ किया जाना अनिवार्य है। बिना वैध बीआईएस लाइसेंस और आईएसआई चिह्न के ऐसे अनिवार्य प्रमाणन वाले उत्पाद का निर्माण नहीं किया जा सकता।

फर्म के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई

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बीआईएस की गाजियाबाद शाखा कार्यालय की वरिष्ठ निदेशक एवं प्रमुख जी. भवानी ने बताया कि उपलब्ध तथ्यों और जब्त सामग्री के आधार पर संबंधित फर्म के खिलाफ बीआईएस अधिनियम तथा लागू गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के प्रावधानों के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बीआईएस ने उपभोक्ताओं और उद्योगों से अपील की है कि अनिवार्य प्रमाणन वाले उत्पाद खरीदते समय बीआईएस लाइसेंस की वैधता और आईएसआई चिह्न की प्रामाणिकता की जांच करें। मानकों अथवा आईएसआई चिह्न के दुरुपयोग की शिकायत बीआईएस के माध्यम से की जा सकती है और शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

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