मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और संशोधन कराने का मौका, ऑनलाइन-ऑफलाइन भरें फॉर्म

Rashtriya Shikhar
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Opportunity to Add Your Name or Make Corrections to the Voter List; Submit the Form Online or Offline. IMAGE CREDIT TO: सूचना विभाग

गाजियाबाद (शिखर समाचार)। मतदाता सूची को शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के लिए जिला निर्वाचन प्रशासन ने नागरिकों को नाम जुड़वाने, अपात्र एवं मृतक मतदाताओं के नाम हटवाने तथा विवरणों में संशोधन कराने की प्रक्रिया के प्रति जागरूक करना शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने जनपद के नागरिकों से अपील की है कि वे मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांच लें, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे। इसके लिए फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 भरने की सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध है।

फॉर्म-6, 7 और 8 से जुड़ी अलग-अलग सुविधाएं

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जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र भारतीय नागरिक, जो संबंधित क्षेत्र के सामान्य निवासी हैं, मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 भर सकते हैं। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल https://voters.eci.gov.in पर जाकर पंजीकरण अथवा लॉगिन करना होगा। इसके बाद आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी, जन्मतिथि, पता और निर्धारित प्रमाण पत्रों के साथ नवीनतम फोटो अपलोड कर आवेदन जमा किया जा सकता है। आवेदन के बाद मिलने वाले संदर्भ क्रमांक से उसकी स्थिति भी देखी जा सकती है।

इसी प्रकार फॉर्म-7 के माध्यम से मृतक, स्थायी रूप से स्थानांतरित या एक से अधिक स्थानों पर दर्ज मतदाताओं के नाम हटाने तथा मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए आवेदन किया जा सकता है। वहीं, फॉर्म-8 के माध्यम से मतदाता अपने नाम, पते और अन्य विवरणों में संशोधन, निवास स्थान परिवर्तन, मतदाता पहचान पत्र बदलवाने तथा दिव्यांग मतदाता के रूप में चिह्नित होने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

बीएलओ और निर्वाचन कार्यालय से भी मिलेगी सुविधा

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जो नागरिक ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम नहीं हैं, वे अपने क्षेत्र के बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) से संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त तीनों फॉर्म निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं। भरे हुए फॉर्म आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ संबंधित कार्यालय अथवा बीएलओ के पास जमा कराए जा सकते हैं। आवेदन डाक से भेजने की सुविधा भी उपलब्ध है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने नागरिकों से कहा कि लोकतंत्र की मजबूती में प्रत्येक मतदाता की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए सभी लोग स्वयं अपना नाम जांचने के साथ परिवार और आसपास के पात्र नागरिकों को भी जागरूक करें। मृतक अथवा दोहरे नामों को हटाने के लिए भी निर्धारित नियमों और प्रक्रिया का पालन किया जाए, ताकि मतदाता सूची अधिक विश्वसनीय और त्रुटिरहित बन सके।

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