कारखाना अधिनियम 1948 : नोएडा की ऐजी ओर्गनिका कंपनी में हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग हुई सम्पन्न

Rashtriya Shikhar
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Factories Act 1948: Health and safety training IMAGE CREDIT TO गुरुकुल फाउंडेशन

नोएडा (शिखर समाचार)।
कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 111-A के अनुपालन में ऐजी ओर्गनिका में फर्स्ट ऐड और हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग सम्पन्न हुई। इस ट्रेनिंग में एसएमई गुरुकुल फाउंडेशन एनजीओ की तरफ से डॉक्टर अभिषेक कंचन ने कंपनी के सभी कर्मचारियों को हेल्थ और सेफ्टी के बारे में जानकारी दी।

कार्यस्थल पर सुरक्षा और सावधानियां

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डॉक्टर अभिषेक कंचन ने कर्मचारियों को बताया कि कार्यस्थल पर किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए, ताकि कंपनी परिसर में किसी भी तरह की दुर्घटना होने से बचा जा सके। प्रशिक्षण में कार्यस्थल पर सुरक्षा उपायों, प्राथमिक उपचार और आकस्मिक स्थिति में सही कदम उठाने पर जोर दिया गया।

कारखाना अधिनियम 1948 के तहत नियोक्ताओं की जिम्मेदारी

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कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 111-A के तहत यह नियोक्ता की जिम्मेदारी है कि वह कारखाने में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को हेल्थ और सेफ्टी का प्रशिक्षण दिलवाए। प्रशिक्षण मुख्य निरीक्षक कारखाना द्वारा अनुमोदित किसी संस्था से कराया जाता है, जो श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान करती है। इस प्रकार की ट्रेनिंग का वार्षिक विवरण प्रत्येक वर्ष फैक्ट्री विभाग के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर कंपनी पर दंड का प्रावधान है।

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