पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि, डेढ़ माह बाद पति समेत सात पर केस दर्ज

Rashtriya Shikhar
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Murder Confirmed in Post-Mortem Report; Case Filed Against Husband and Six Others After One and a Half Months IMAGE CREDIT TO POLICE

नगीना/बिजनौर (शिखर समाचार) करीब डेढ़ माह पहले दफनाई गई एक महिला की मौत का राज आखिरकार खुल गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मृतका की बहन की शिकायत पर पुलिस ने पति समेत सात लोगों को नामजद करते हुए बीएनएस की धारा 103/1 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही यह मामला क्षेत्राधिकार के आधार पर अमरोहा पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया है।

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जानकारी के अनुसार नगीना के मोहल्ला पहाड़ी दरवाजा निवासी नाजिया ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर अपनी छोटी बहन साजिया (31) पुत्री नूर मोहम्मद की मौत पर संदेह जताया था। साजिया का निकाह अमरोहा के मोहल्ला छिपीपाड़ा निवासी अजहरुद्दीन पुत्र निसार के साथ हुआ था। 3 सितंबर को साजिया की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद परिवार की ओर से बिना पोस्टमार्टम कराए उसे नगर के पहाड़ी दरवाजा कब्रिस्तान में दफना दिया गया था।

नाजिया ने इसे हत्या बताते हुए जिलाधिकारी से गुहार लगाई थी कि कब्र से शव निकलवाकर पोस्टमार्टम कराया जाए। जिलाधिकारी के आदेश पर 16 अक्टूबर को, यानी घटना के 43 दिन बाद, नायब तहसीलदार श्याम सुंदर बैस, उपनिरीक्षक सपना तोमर, उपनिरीक्षक सुभाष तोमर और महिला हेड कांस्टेबल रेशमा चौधरी की मौजूदगी में शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रिपोर्ट आने पर खुलासा हुआ कि साजिया की मौत सामान्य नहीं थी, बल्कि उसकी हत्या की गई थी।

बहन की फरियाद पर दर्ज हुआ केस: पति समेत सात पर हत्या का मुकदमा, साजिया की मौत की गुत्थी अब थाने के हवाले

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इसके बाद मृतका की बड़ी बहन नाजिया ने नगीना थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने जांच के बाद पति अजहरुद्दीन, सास शकीला, रजिया पत्नी मुनव्वर, मुनव्वर पुत्र अनवर, तबस्सुम, वसीम और दाऊद इन सात लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 103/1 (हत्या) में मुकदमा दर्ज किया।

थाना प्रभारी अवनीत मान ने बताया कि यह मामला जीरो एफआईआर के तहत दर्ज कर अमरोहा पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया है। अब आगे की जांच अमरोहा पुलिस करेगी, ताकि घटना से जुड़े सभी पहलुओं की तह तक जाकर दोषियों को कानून के दायरे में लाया जा सके।

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