अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर प्रशासन सख्त, दो कोचिंग संस्थान सील

Rashtriya Shikhar
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Administration Strict Over Neglect of Fire Safety Standards; Two Coaching Institutes Sealed — IMAGE CREDIT TO सूचना विभाग

ग्रेटर नोएडा (शिखर समाचार)

जनपद में अग्नि सुरक्षा मानकों और वैध पंजीकरण की जांच के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिला प्रशासन ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए दो कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया। जिलाधिकारी के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने 20 कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण अभिलेखों तथा अग्निशमन व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।

20 कोचिंग सेंटरों की जांच, कई में कमियां उजागर

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जांच के दौरान 12 संस्थानों में अग्निशमन व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गईं, जबकि छह संस्थानों में सुरक्षा मानकों की कमियां मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। निरीक्षण में सेक्टर-149 स्थित ओम एजुकेशन कोचिंग सेंटर में आवश्यक पंजीकरण और अग्निशमन अनापत्ति प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं मिला, जिसके चलते संस्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। इसी तरह सेक्टर-49 स्थित बसु कोचिंग सेंटर भी वैध पंजीकरण के अभाव में सील कर दिया गया।

संयुक्त टीम ने सेक्टर-49 के विक्टर कोचिंग सेंटर और सेक्टर-149 के साई विनायक इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज का भी निरीक्षण किया, जो मौके पर बंद मिले। दोनों संस्थानों को नोटिस जारी कर दो दिनों के भीतर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय में दस्तावेज उपलब्ध न कराने पर उनके विरुद्ध भी सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।

होटल और गेमिंग जोन को भी चेतावनी

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अभियान के दौरान सेक्टर-104 स्थित एक होटल और एक गेमिंग जोन को भी अग्निशमन व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की चेतावनी दी गई। प्रशासन के अनुसार अब तक जनपद में होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, अस्पताल और हाईराइज सोसायटियों सहित 116 संस्थानों को कमियां पाए जाने पर नोटिस जारी किए जा चुके हैं।

56 संस्थानों ने किए सुधार, कई पर कार्रवाई जारी

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इनमें से 56 संस्थानों ने आवश्यक सुधार कर लिए हैं, जबकि 21 संस्थानों के विरुद्ध परिवाद दायर किया गया है और शेष मामलों में कार्रवाई जारी है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध पंजीकरण और सुरक्षा मानकों का पालन किए संचालित संस्थानों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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