दीपावली पर मिलावटखोरों पर खाद्य विभाग की नजर, 73 उत्पादों की जांच में 14 मानकों पर खरे नहीं उतरे

Rashtriya Shikhar
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Food Department Keeps a Close Watch on Adulterators During Diwali; 14 Out of 73 Products Fail to Meet Quality Standards. IMAGE CREDIT TO सूचना विभाग

हरिद्वार (शिखर समाचार)। दीपावली पर्व के दौरान मिलावटी और असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने हरिद्वार और रुड़की में विशेष निरीक्षण एवं नमूना संग्रह अभियान चलाया। 3 नवंबर को चलाए गए अभियान के दौरान दूध, मावा, मिठाई और पनीर सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों के कुल 16 विधिक नमूने प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे गए। वहीं, मोबाइल फूड लैब से मौके पर 73 खाद्य उत्पादों की जांच की गई, जिनमें से 14 निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए।

हरिद्वार और रुड़की में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, 16 नमूने जांच को भेजे

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खाद्य सुरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैलाश चंद्र टम्टा ने विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान जटवाड़ा पुल के पास दुग्ध वाहक वाहन से दूध, रामघाट सब्जी मंडी स्थित मावा आपूर्तिकर्ता के प्रतिष्ठान से मावा तथा कनखल की एक मिठाई की दुकान से खोया बर्फी का एक-एक नमूना लिया गया।

उधर, रुड़की शहर और रुड़की कैंटोनमेंट क्षेत्र में उपायुक्त (लैब) वीरेन्द्र सिंह बिष्ट एवं सहायक आयुक्त महिमानंद जोशी के नेतृत्व में टीम ने मिठाई की दुकानों, डेयरियों और खुदरा प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेन्द्र पांडेय और दिलीप जैन भी अभियान में शामिल रहे। यहां मिठाइयों के 12 और पनीर का एक नमूना जांच के लिए भेजा गया। बेकरी उत्पादों पर निर्माण एवं समाप्ति तिथि अंकित नहीं करने तथा बिना खाद्य लाइसेंस कारोबार करने पर तीन कारोबारियों को नोटिस जारी किए गए।

मोबाइल फूड लैब की जांच में 14 खाद्य उत्पाद मानकों पर खरे नहीं उतरे

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मोबाइल फूड लैब से मिठाई, दूध एवं दुग्ध उत्पादों, खाद्य तेल और बेकरी उत्पादों सहित 73 खाद्य नमूनों की मौके पर जांच की गई। इनमें 14 उत्पाद मानकों के अनुरूप नहीं मिले। टीम ने संबंधित उत्पादों को मौके से हटवाया। खाद्य विश्लेषण टीम में कनिष्ठ खाद्य विश्लेषक अनुराग और लैब सहायक गौरव नेगी मौजूद रहे।

विभाग ने खाद्य कारोबारियों को उत्पादों पर निर्माण और समाप्ति तिथि अनिवार्य रूप से अंकित करने तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के प्रावधानों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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