नोएडा में अनुभव अप्परेल्स में हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग सम्पन्न
नोएडा (शिखर समाचार)। कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 111-A के अनुपालन के तहत अनुभव अप्परेल्स में फर्स्ट ऐड एवं हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग का सफल आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण एसएमई गुरुकुल फाउंडेशन एनजीओ की ओर से आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर अभिषेक कंचन ने कंपनी के कर्मचारियों को कार्यस्थल सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी।
कर्मचा;रियों को दी गई कार्यस्थल सुरक्षा की विस्तृत जानकारी
प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारियों को बताया गया कि कार्यस्थल पर किस प्रकार की सावधानियां बरतकर दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। विशेषज्ञों ने फर्स्ट ऐड, आपातकालीन परिस्थितियों में प्रतिक्रिया और सुरक्षित कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से समझाया।
डॉक्टर अभिषेक कंचन ने कर्मचारियों को बताया कि छोटी-छोटी सावधानियां अपनाकर कार्यस्थल पर होने वाली बड़ी दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है।
कारखाना अधिनियम के तहत प्रशिक्षण अनिवार्य
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जानकारी के अनुसार कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 111-A के तहत यह अनिवार्य है कि प्रत्येक नियोक्ता अपने कर्मचारियों को हेल्थ एंड सेफ्टी प्रशिक्षण प्रदान करे। यह प्रशिक्षण मुख्य निरीक्षक कारखाना द्वारा अनुमोदित संस्थाओं से ही कराया जाना आवश्यक होता है।
इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि इस प्रकार के प्रशिक्षण का वार्षिक विवरण प्रत्येक वर्ष फैक्ट्री विभाग के कार्यालय में जमा किया जाए, अन्यथा नियमों के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान है।
कार्यक्रम के अंत में यह संदेश दिया गया कि औद्योगिक सुरक्षा और श्रमिकों का स्वास्थ्य किसी भी फैक्ट्री की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से न केवल कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है बल्कि कार्यस्थल पर उत्पादकता भी बढ़ती है।
