राकेश हत्याकांड में आठ दोषियों को उम्रकैद, प्रत्येक पर 1.33 लाख रुपये का जुर्माना

Rashtriya Shikhar
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Eight Convicts Sentenced to Life Imprisonment in Rakesh Murder Case, Each Fined ₹1.33 Lakh | IMAGE CREDIT TO: POLICE

बिजनौर (शिखर समाचार)। स्योहारा थाना क्षेत्र के वर्ष 2018 के बहुचर्चित राकेश कुमार हत्याकांड में न्यायालय ने मंगलवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए सभी आठ आरोपियों को दोषी करार दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) न्यायालय, बिजनौर ने प्रभावी पैरवी और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक दोषी पर एक लाख 33 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

अभियोजन के अनुसार 27 सितंबर 2018 को राणा नंगला निवासी मन्तोष देवी अपने पति राकेश कुमार के साथ मोटरसाइकिल से घर लौट रही थीं। ग्राम बेरखेड़ा तिराहे के पास पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने राकेश कुमार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पति को बचाने का प्रयास करने पर आरोपियों ने मन्तोष देवी पर भी जान से मारने की नीयत से फायरिंग की और पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी देते हुए फरार हो गए।

हत्या, प्रयास और षड्यंत्र समेत कई धाराओं में दर्ज हुआ था मुकदमा

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पीड़िता की तहरीर पर स्योहारा थाने में हत्या, हत्या के प्रयास, आपराधिक षड्यंत्र, बलवा और धमकी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पैरवी की।

न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा

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जिसके बाद न्यायालय ने सभी आठ आरोपियों को दोषी मानते हुए भारतीय न्याय संहिता के अनुरूप पूर्ववर्ती भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं में आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय के इस फैसले को पीड़ित परिवार के लिए न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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