ओटीएस की तारीख बढ़ी, डिफाल्टर आवंटियों को बड़ी राहत, 15 दिसंबर तक मौका

Rashtriya Shikhar
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OTS Deadline Extended, Providing Major Relief to Defaulting Allottees; Opportunity Available Until December 15. IMAGE CREDIT TO प्राधिकरण

——-दंड ब्याज से मिलेगी छूट, आवासीय संपत्तियों के साथ मानचित्र डिफाल्टर भी उठा सकेंगे लाभ

हापुड़ (शिखर समाचार)। हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण ने अपनी आवासीय संपत्तियों और मानचित्रों से जुड़े डिफाल्टर आवंटियों को बड़ी राहत देते हुए एकमुश्त समाधान योजना की समयसीमा बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी है। योजना की अवधि बढ़ाए जाने से ऐसे आवंटियों को बकाया धनराशि का निस्तारण कराने का एक और अवसर मिला है। प्राधिकरण उपाध्यक्ष मुकेश चन्द्र ने डिफाल्टर आवंटियों से निर्धारित समयसीमा के भीतर योजना का लाभ उठाने की अपील की है। अधिकारियों ने साफ किया है कि 15 दिसंबर के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

171 डिफाल्टर आवंटियों को मिलेगा लाभ

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एचपीडीए के प्रभारी सचिव अमित कादियान ने बताया कि प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय योजनाओं में करीब 171 डिफाल्टर आवंटी हैं। इन्हें योजना का लाभ लेने के लिए प्राधिकरण की ओर से सूचित भी किया गया है। इससे पहले एकमुश्त समाधान योजना 18 अप्रैल से 18 जुलाई तक लागू की गई थी। इस अवधि में 78 आवंटियों ने योजना का लाभ उठाया था। शासन के निर्देश पर अब योजना की अवधि दोबारा बढ़ाकर 15 दिसंबर तक कर दी गई है।

दंड ब्याज नहीं, केवल साधारण ब्याज देना होगा

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योजना के तहत आवासीय संपत्तियों के डिफाल्टर आवंटियों को दंड ब्याज से राहत दी जाएगी। योजना का लाभ लेने वाले आवंटियों से केवल साधारण ब्याज लिया जाएगा। यह साधारण ब्याज उस ब्याज दर के बराबर होगा, जो संपत्ति आवंटन के समय किस्तों के निर्धारण पर लागू थी। इससे डिफाल्टर आवंटियों को बकाया राशि का निस्तारण कराने में राहत मिलने की उम्मीद है।

मानचित्र से जुड़े डिफाल्टर प्रकरण भी होंगे शामिल

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एचपीडीए की एकमुश्त समाधान योजना केवल आवासीय संपत्तियों तक सीमित नहीं है। मानचित्र से जुड़े डिफाल्टर प्रकरणों के लिए भी योजना लागू रहेगी। ऐसे डिफाल्टर भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।

15 दिसंबर के बाद आवेदन नहीं होंगे स्वीकार

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प्रभारी सचिव अमित कादियान ने बताया कि योजना का लाभ लेने के इच्छुक आवंटियों को निर्धारित अंतिम तिथि से पहले आवेदन करना होगा। 15 दिसंबर के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। योजना से संबंधित जानकारी और प्रक्रिया के लिए डिफाल्टर आवंटी प्राधिकरण कार्यालय में सहायक अभियंता एवं संपत्ति अधिकारी कमल थापर से संपर्क कर सकते हैं।

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