11 दिव्यांगजनों को कानूनी संरक्षकता देने पर सहमति, लंबित आवेदनों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश

Rashtriya Shikhar
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Consent to grant legal guardianship to 11 persons with disabilities; directions issued for speedy disposal of pending applications IMAGE CREDIT TO सूचना विभाग

ग्रेटर नोएडा (शिखर समाचार)।

मानसिक एवं बहु-दिव्यांग व्यक्तियों को कानूनी संरक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मेघा रूपम की अध्यक्षता में लोकल लेवल कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नेशनल ट्रस्ट अधिनियम-1999 के तहत प्राप्त आवेदनों पर विचार करते हुए 11 दिव्यांगजनों को कानूनी संरक्षकता प्रमाण पत्र जारी करने पर सहमति प्रदान की गई।

बैठक में ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता तथा बहु-दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए उनके अभिभावकों को कानूनी संरक्षकता प्रदान करने संबंधी 11 आवेदन प्रस्तुत किए गए। जिलाधिकारी और समिति के सदस्यों ने सभी आवेदनों की विस्तार से समीक्षा करने के बाद संबंधित अभिभावकों को संरक्षकता प्रमाण पत्र जारी करने की मंजूरी दी।

लंबित आवेदनों के त्वरित निस्तारण के निर्देश

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जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पोर्टल पर लंबित सभी आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि पात्र दिव्यांगजन और उनके परिजनों को समय पर कानूनी संरक्षण का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए और प्रत्येक पात्र व्यक्ति को निर्धारित समय सीमा में सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

बैठक में विभिन्न विभागों की उपस्थिति

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बैठक में मुख्य विकास अधिकारी भालचंद्र त्रिपाठी, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी आशीष कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी विवेक भदौरिया, जिला कृषि अधिकारी विवेक दुबे, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी टीकम सिंह तथा स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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