मोदीनगर में बड़ी कार्रवाई: 14 दुकानों की मार्केट अवैध घोषित, 2.22 करोड़ जुर्माना
मोदीनगर (शिखर समाचार)। बेगमाबाद स्थित जामा मस्जिद के निकट बनी 14 दुकानों की मार्केट को उप जिलाधिकारी न्यायिक न्यायालय ने अवैध घोषित करते हुए 2.22 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में शनिवार शाम उप जिलाधिकारी अजीत कुमार सिंह भारी पुलिस बल, नगर पालिका परिषद और राजस्व विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे।
न्यायालय ने 14 दुकानों की मार्केट को बताया अवैध
मामले में सुनवाई के बाद उप जिलाधिकारी न्यायिक न्यायालय ने जामा मस्जिद के पास बनी 14 दुकानों की मार्केट को अवैध करार दिया। साथ ही 2.22 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया और संबंधित भूमि पर नगर पालिका परिषद को कब्जा दिलाने के निर्देश जारी किए गए।
बताया गया कि इस भूमि को लेकर पहले जामा मस्जिद प्रबंध समिति और ग्राम पंचायत के बीच विवाद चल रहा था। बाद में क्षेत्र नगर पालिका परिषद के अधिकार क्षेत्र में आने के बाद यह विवाद नगर पालिका परिषद और जामा मस्जिद प्रबंध समिति के बीच पहुंच गया।
48 घंटे में अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम
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मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी अजीत कुमार सिंह ने ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से न्यायालय का आदेश पढ़कर सुनाया। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि 48 घंटे के भीतर संबंधित लोग स्वयं अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा नगर पालिका परिषद द्वारा अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा और कार्रवाई का पूरा खर्च भी वसूला जाएगा।
प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन द्वारा पूरे क्षेत्र की लगातार निगरानी की जा रही है।
