मुरादनगर (शिखर समाचार)।
खाद्य कारोबार से जुड़े व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए FSSAI के नए फैसले का क्षेत्र के व्यापारियों ने स्वागत किया है। प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र और लाइसेंस की वैधता को आजीवन करने की घोषणा के बाद व्यापारियों में खुशी का माहौल है।
लाइसेंस नवीनीकरण और कारोबार सीमा में बदलाव
एफएसएसएआई के अनुसार अब खाद्य व्यवसाय संचालकों को अपने लाइसेंस का बार-बार नवीनीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही नियामकीय बोझ कम करने के उद्देश्य से लाइसेंसिंग और पंजीकरण की वार्षिक कारोबार सीमा में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।
नई व्यवस्था के तहत 1 अप्रैल 2026 से पंजीकरण के लिए टर्नओवर की सीमा 12 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये कर दी जाएगी। इस निर्णय से क्षेत्र के छोटे और मध्यम व्यापारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
व्यापार मंडल का स्वागत और प्रतिक्रिया
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UP Trade and Industry Association के अध्यक्ष शहजाद चौधरी ने कहा कि इस फैसले से व्यापारियों के समय और धन दोनों की बचत होगी तथा छोटे व्यापारियों को विशेष लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल लंबे समय से इस तरह के बदलाव की मांग करता आ रहा था और अब यह निर्णय व्यापारियों के हित में एक सकारात्मक कदम है। व्यापारियों ने इसके लिए संबंधित विभाग के प्रति आभार भी व्यक्त किया।
एफएसएसएआई के फैसले की खुशी में व्यापारियों ने उप्र उद्योग व्यापार मंडल के कार्यालय पर एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर प्रसन्नता व्यक्त की और निर्णय का स्वागत किया। इस अवसर पर महामंत्री Trivendra Gupta, कोषाध्यक्ष Nitin Sharma, सुमित गर्ग, सतीश जिंदल, रमन तायल, सतीश गोयल, संजय सिंघल, जय भगवान सिंघल, अक्षय सिंघल, उमेश अरोड़ा, सौरभ मित्तल, दीपक गुप्ता, नसीम, नितिन गोयल और ललित गोयल सहित कई व्यापारी उपस्थित रहे।
