गाजियाबाद (शिखर समाचार)
मंडलायुक्त भानुचंद गोस्वामी और जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मादड़ ने श्रमिकों के हित में आदेश जारी किए हैं। आदेश के तहत दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक निर्माण कार्यों पर श्रमिकों के काम करने पर रोक लगा दी गई है, ताकि उन्हें हीटवेव से बचाया जा सके।
लेबर अड्डों पर चलाया गया जागरूकता अभियान
आदेश के अनुपालन में श्रमिकों को हीटवेव से बचाव और श्रम विभाग की योजनाओं की जानकारी देने के लिए निर्माण स्थलों और लेबर अड्डों पर विशेष अभियान चलाया गया। उपश्रमायुक्त अनुराग मिश्रा ने श्रम प्रवर्तन अधिकारी विनोद शर्मा और जितेंद्र कुमार के साथ नासिरपुर फाटक लेबर अड्डे पर श्रमिकों को जागरूक किया।
रेडक्रॉस सोसाइटी के सहयोग से श्रमिकों को गमछा, ओआरएस और जलजीरा वितरित किया गया। साथ ही उन्हें बताया गया कि वे किसी भी जनसेवा केंद्र से पंजीकरण कराकर श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
बच्चों की पढ़ाई से लेकर आपदा राहत तक मिलती है सहायता
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श्रम विभाग की योजनाओं के तहत श्रमिकों को बच्चों के जन्म, शिक्षा, बेटियों की शादी, आपदा राहत, गंभीर बीमारी और मृत्यु जैसी परिस्थितियों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2025-26 में गाजियाबाद जिले के 11 हजार से अधिक पंजीकृत श्रमिकों को इन योजनाओं का लाभ दिया गया है।
इस दौरान रेडक्रॉस सोसाइटी से सुभाष गुप्ता, सुषमा गुप्ता, धवल गुप्ता, राकेश चतुर्वेदी, राकेश गुप्ता और प्रीतम लाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।
