बीपी इम्पेक्स कंपनी में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर आंतरिक समिति की बैठक, यौन उत्पीड़न कानून की दी जानकारी

Rashtriya Shikhar
2 Min Read
Internal Committee Meeting Held at BP Impex Company on Women Employees’ Safety; Information Provided on the Sexual Harassment Law. IMAGE CREDIT TO गुरुकुल फाउंडेशन

नोएडा (शिखर समाचार)। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम, 2013 के संबंध में नोएडा स्थित बीपी इम्पेक्स कंपनी में आंतरिक शिकायत समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें एसएमई गुरुकुल फाउंडेशन की प्रतिनिधि रीचा कंचन ने कंपनी के महिला और पुरुष कर्मचारियों को कानून के प्रावधानों, शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया और समिति की जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी।

बैठक में बताया गया कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायत होने पर महिला कर्मचारी घटना की तारीख से तीन माह के भीतर आंतरिक शिकायत समिति को लिखित शिकायत दे सकती है। समिति का दायित्व है कि शिकायत प्राप्त होने पर आवश्यक बैठक बुलाकर उसमें उल्लिखित तथ्यों की जांच करे और नियमानुसार समाधान की प्रक्रिया अपनाए। यदि समिति के स्तर पर शिकायत का समाधान नहीं हो पाता है, तो नियमानुसार प्रबंधन के सक्षम अधिकारियों के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।

आंतरिक शिकायत समिति का प्रभावी संचालन जरूरी

ALSO READ:https://www.jagran.com/uttar-pradesh/ghaziabad-indirapuram-woman-death-family-halts-last-rites-demands-probe-40199229.html

कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन और उसका प्रभावी संचालन महत्वपूर्ण है। शिकायतों के निस्तारण तथा समिति की बैठकों से संबंधित वार्षिक विवरण निर्धारित नियमों के अनुसार संबंधित जिला अधिकारी के कार्यालय में जमा करना आवश्यक है। इसके साथ ही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के शी-बॉक्स पोर्टल पर प्रतिष्ठान का पंजीकरण कराने और संबंधित विवरण अपलोड करने की प्रक्रिया की जानकारी भी दी गई।

सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल पर दिया जोर

ALSO READ:https://rashtriyashikhar.com/town-vending-committee-meeting-in-presence/

बैठक में कर्मचारियों को जागरूक करते हुए कहा गया कि कार्यस्थल पर सुरक्षित, सम्मानजनक और भेदभावमुक्त वातावरण बनाए रखना संस्थान की जिम्मेदारी है। कर्मचारियों को किसी भी शिकायत की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया अपनाने और समिति से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

Share This Article
Leave a comment