हापुड़ (शिखर समाचार)। जनपद में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत अपराधी मुकुल उर्फ मुकेश कुमार की अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति को जब्त किया है। कुर्क की गई संपत्ति में गाजियाबाद जिले में स्थित तीन प्लॉट, जिनकी कीमत करीब एक करोड़ तीन हजार रुपये आंकी गई है, तथा बुलंदशहर जिले में लगभग 90 लाख रुपये मूल्य की कृषि भूमि शामिल है। कुल मिलाकर लगभग एक करोड़ 90 लाख रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति को पुलिस ने सीज किया है।
गैंगस्टर मुकुल कुमार की संपत्ति कुर्क: धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में प्रशासन ने कसा शिकंजा
गौरतलब है कि आरोपी मुकुल कुमार का आपराधिक इतिहास लंबा है। उस पर धोखाधड़ी, जालसाजी और गैंगस्टर एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। थाना बहादुरगढ़, जनपद हापुड़ में दर्ज मामले (मु.अ.सं. 308/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट) के आधार पर यह कार्रवाई की गई। आरोपी ने आर्थिक लाभ अर्जित करने के लिए धोखाधड़ी और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों से संपत्ति बनाई थी, जिसे अब प्रशासन ने कुर्क कर लिया है।
हापुड़ जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर सक्रिय पुलिस-प्रशासनिक टीम ने मुकुल कुमार की संपत्ति कुर्क की
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कुर्की की कार्यवाही हापुड़ के जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर की गई। इसमें पुलिस व प्रशासन की संयुक्त टीम सक्रिय रही। इस टीम में कुर्क करने वाली पुलिस-प्रशासनिक टीम में नायाब तहसीलदार प्रवीण गुप्ता तहसील सदर जनपद गाजियाबाद, नायाब तहसीलदार सुलभ गुप्ता तहसील स्याना जनपद बुलन्दशहर, प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड, उ0नि0 लोकेन्द्र सिंह थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड, उ0नि0 शीशपाल सिंह थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड, उ0नि0 राजेश दांगी थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड। शामिल रहे। पुलिस के अनुसार अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है ताकि उनकी आपराधिक गतिविधियों को कमजोर किया जा सके और समाज में भयमुक्त वातावरण स्थापित हो। इस कार्रवाई को क्षेत्र में संगठित अपराध पर बड़ी चोट के रूप में देखा जा रहा है।