गाजियाबाद (शिखर समाचार)। आमजन को कानूनी रूप से जागरूक और सशक्त बनाने तथा सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक नवंबर 2026 को गाजियाबाद में बृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुमोदन के क्रम में होने वाले इस शिविर की तैयारियों को लेकर जिला न्यायालय में बैठक आयोजित की गई।
एक नवंबर को गाजियाबाद में लगेगा बृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर
जनपद न्यायाधीश विनोद सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में शिविर की व्यवस्थाओं, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और पात्र एवं जरूरतमंद लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अपर मजिस्ट्रेट, पुलिस उपायुक्त, जिला कारागार अधीक्षक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सहित विभिन्न सरकारी विभागों के विभागाध्यक्ष और प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
जनपद न्यायाधीश विनोद सिंह रावत ने सभी संबंधित विभागों को बेहतर समन्वय और आपसी सहयोग के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिविर के माध्यम से विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, सरकारी सेवाओं और विधिक सहायता संबंधी सुविधाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए लाभार्थियों की पहचान की जाए और शिविर का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए।
पात्र लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं और कानूनी सहायता का लाभ पहुंचाने पर जोर
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बैठक में शिविर के दौरान उपलब्ध कराई जाने वाली कानूनी सहायता, सरकारी योजनाओं से जुड़ी सेवाओं तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था पर भी विचार-विमर्श किया गया। जनपद न्यायाधीश ने सभी अधिकारियों को अपने-अपने विभाग से संबंधित तैयारियां समय से पूरी करने और एक नवंबर को शिविर में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक के अंत में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने जिला न्यायालय और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ समन्वय बनाकर शिविर को सफल बनाने का भरोसा दिया। इस पहल का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को एक ही स्थान पर विधिक सहायता और विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराना है।
