बिजनौर (शिखर समाचार)। जनपद में सड़क सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिले के चार प्रमुख मार्गों पर भारी एवं खनन वाहनों के संचालन पर दिन के समय प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
भारी वाहनों पर समयबद्ध प्रतिबंध
जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार चिन्हित मार्गों पर भारी और खनन वाहनों का आवागमन प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि के दौरान इन वाहनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए केवल राष्ट्रीय राजमार्गों का उपयोग करना होगा।
प्रतिबंधित मार्गों में मण्डावली–मण्डावर मार्ग, कोतवाली देहात–नहटौर–नूरपुर मार्ग, धामपुर–नहटौर–झालू–बिजनौर मार्ग तथा नजीबाबाद–रायपुर सादात–नगीना मार्ग शामिल हैं।
सख्त कार्रवाई के निर्देश
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जिलाधिकारी ने संबंधित प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन स्वामियों एवं चालकों के विरुद्ध प्रचलित विधिक प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन का मानना है कि इस व्यवस्था से दिन के समय यातायात दबाव कम होगा, सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी तथा आम नागरिकों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिल सकेगी।
