बकायेदारों के लिए सुनहरा मौका: आवास विकास परिषद का ओटीएस योजना 2026 को लेकर महा अभियान

Rashtriya Shikhar
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“Golden opportunity for defaulters: A mega campaign for the Housing Development Council’s OTS Scheme 2026 has been launched.” — IMAGE CREDIT TO आवास विकास

आरव शर्मा
गाजियाबाद (शिखर समाचार)।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित एक मुश्त समाधान योजना 2026 का लाभ बकायेदारों तक पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद पूरी तरह से एक्शन मोड में है। उच्चाधिकारियों और उप आवास आयुक्त (मेरठ जोन) अनिल कुमार सिंह के निर्देशों के क्रम में रविवार की छुट्टी होने के बावजूद गाजियाबाद में योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया।

संपत्ति प्रबंध अधिकारी पीएस रावत ने अपनी पूरी टीम के साथ मोर्चा संभालते हुए सिद्धार्थ विहार और वसुंधरा योजना में लाउडस्पीकर के जरिए मुनादी कराई। इस दौरान टीम ने घर-घर जाकर बकायेदारों की संपत्तियों पर ओटीएस योजना के नोटिस भी चस्पा किए और सभी डिफॉल्टरों से दण्ड ब्याज से मुक्ति पाने की अपील की।

18 जुलाई तक मिलेगा लाभ, आवंटियों में भारी उत्साह

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यह ओटीएस योजना 18 अप्रैल से 18 जुलाई 2026 तक संचालित है। इसके तहत सभी प्रकार के फ्लैट्स, प्लॉट्स, भवन, सहकारी समितियों, कमर्शियल प्लॉट्स और मानचित्र डिफॉल्टर आवंटियों को दण्ड ब्याज (पेनल्टी) में भारी छूट दी जा रही है। शासन की इस योजना को लेकर आवंटियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वर्तमान तक 128 आवंटियों द्वारा ओटीएस में आवेदन किया जा चुका है, जिनमें से 54 मामलों का कार्यालय द्वारा तत्काल प्रभाव से निस्तारण भी कर दिया गया है।

योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों माध्यमों से आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन आवास बंधु की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यदि किसी आवंटी को आवेदन में कोई तकनीकी या व्यावहारिक समस्या आती है, तो उसकी सहायता के लिए संपत्ति प्रबंध कार्यालय, गाजियाबाद में एक विशेष ओटीएस हेल्प डेस्क की स्थापना भी की गई है।

लापरवाही पर पीपी एक्ट के तहत होगी बेदखली की कार्रवाई

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प्रचार अभियान के दौरान संपत्ति प्रबंध कार्यालय द्वारा बकायेदारों को सख्त चेतावनी भी जारी की गई है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बकाया धनराशि का भुगतान कर अपनी संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त करने का यह अंतिम अवसर है। यदि इस स्वर्णिम अवसर का लाभ नहीं उठाया गया, तो योजना अवधि समाप्त होने के बाद बकायेदारों के खिलाफ पीपी एक्ट (सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम) के तहत सीधे बेदखली की कठोर कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों का बयान

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“आवंटियों का हित परिषद के लिए सर्वोपरि”

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की नीतियां हमेशा से जनोन्मुखी और पारदर्शी रही हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य लोगों को परेशान करना नहीं, बल्कि उन्हें राहत प्रदान कर उनके सपनों के घर का मालिकाना हक सौंपना है। ओटीएस योजना इसी दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। परिषद लगातार यह सुनिश्चित कर रही है कि शासन की इस जन-कल्याणकारी योजना का लाभ अंतिम आवंटी तक पहुंचे।
—अनिल कुमार सिंह, उप आवास आयुक्त (मेरठ जोन)

सेवा भाव से काम कर रही है आवास विकास की टीम

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आवास विकास परिषद अपने आवंटियों की हर संभव मदद के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी सेवा भाव और कर्तव्यनिष्ठा के चलते हमारी टीम ने रविवार के अवकाश के दिन भी फील्ड में उतरकर लोगों को जागरूक किया है। विभाग का प्रयास है कि कोई भी लाभार्थी जानकारी के अभाव में इस छूट से वंचित न रहे। लोगों का जो सकारात्मक रुझान आ रहा है, वह आवास विकास परिषद की कार्यप्रणाली और विश्वसनीयता पर जनता के अटूट विश्वास का प्रमाण है।
—पीएस रावत, संपत्ति प्रबंध अधिकारी (गाजियाबाद)

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