आरव शर्मा
मुरादाबाद (शिखर समाचार)।
कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 111-A के अनुपालन में सेन्सस लाइफस्टाइल में फर्स्ट ऐड व हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग सम्पन्न हुई, जिसमें एसएमई गुरुकुल फाउंडेशन एनजीओ की तरफ से डॉक्टर अभिषेक कंचन ने कंपनी के सभी कर्मचारियों को हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में जानकारी दी। कार्यस्थल पर काम करते समय किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए, जिससे कंपनी परिसर में किसी भी तरह की दुर्घटना होने से बचा जा सके, इस पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया।
हेल्थ एंड सेफ्टी प्रशिक्षण का महत्व
कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 111-A के तहत कारखाने के नियोक्ता की जिम्मेदारी है कि वह कारखाने में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को हेल्थ एंड सेफ्टी का प्रशिक्षण दिलवाए। मुख्य निरीक्षक कारखाना द्वारा अनुमोदित किसी प्रशिक्षण संस्था से प्रशिक्षण दिलवाया जाता है, जो कार्यस्थल पर श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए आवश्यक है।
कर्मचारियों को दी गई सुरक्षा संबंधी जानकारी
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ट्रेनिंग के दौरान कर्मचारियों को बताया गया कि कार्यस्थल पर किन सावधानियों को अपनाकर दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। साथ ही प्राथमिक उपचार (फर्स्ट ऐड) की मूलभूत जानकारी भी दी गई, जिससे आपात स्थिति में तुरंत सहायता प्रदान की जा सके। यह भी बताया गया कि इस प्रकार की ट्रेनिंग की वार्षिक विवरण क्षेत्र के फैक्ट्री डिपार्टमेंट के कार्यालय में प्रत्येक वर्ष जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा कंपनी के ऊपर दंड का प्रावधान भी है।
