अवैध प्लाटिंग पर प्राधिकरण का बुलडोजर, पिलखुवा क्षेत्र में 13 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र ध्वस्त

Rashtriya Shikhar
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Authority's bulldozer on illegal plating, 13 thousand square meters area demolished in Pilkhuwa area IMAGE CREDIT TO AUTHORITY

हापुड़ (शिखर समाचार)
हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण और गैरकानूनी भू विकास के विरुद्ध सख्त रुख अपनाते हुए मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की गई। उपाध्यक्ष नितिन गौड़ के स्पष्ट निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 13 जनवरी को पिलखुवा विकास क्षेत्र के अंतर्गत प्रवर्तन दल ने एक प्रकरण में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया।

लाखन-पिलखुवा में अवैध प्लाटिंग का भंडाफोड़, प्राधिकरण ने किया तत्काल ध्वस्त

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प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 पर स्थित लाखन क्षेत्र पिलखुवा में लगभग तेरह हजार वर्ग मीटर भूमि पर अवैध रूप से प्लाटिंग की जा रही थी। यह भू विकास शुकान्त गुप्ता द्वारा कराया जा रहा था, जिसके लिए विकास प्राधिकरण से किसी भी प्रकार का मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया था। बिना अनुमति और नियमों की अवहेलना करते हुए किए जा रहे इस विकास कार्य को प्राधिकरण ने अवैध घोषित करते हुए तत्काल ध्वस्त करा दिया।

ध्वस्तीकरण की इस कार्रवाई में इस अभियान में प्रभारी प्रवर्तन श्री राज सिंह एवं अवर अभियन्ता श्री सानु कुमार गौरव एवं प्राधिकरण का सचल दस्ता मौके पर मौजूद रहा। कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रबंध भी किए गए थे। विकास प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में अवैध निर्माण और अनधिकृत प्लाटिंग के विरुद्ध आगे भी निरंतर अभियान जारी रहेगा। प्राधिकरण ने आम नागरिकों से अपील की है कि निर्माण अथवा भू-विकास कार्य प्रारंभ करने से पूर्व नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत अवश्य कराएं। बिना अनुमति किए गए निर्माण या विकास कार्यों के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई से होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति के लिए संबंधित व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा।

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