हापुड़ (शिखर समाचार)
हापुड़ पिलखुआ विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माणों के खिलाफ अपनी सख्त नीति को जारी रखते हुए सोमवार 17 नवंबर 2025 को विकास क्षेत्र के दो अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए गैरकानूनी प्लॉटिंग को ध्वस्त कराया। उपाध्यक्ष के निर्देश पर प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने स्थानीय पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई पूरी की।
हापुड़ में अवैध प्लॉटिंग पर प्राधिकरण की सख्त कार्रवाई, 8000 वर्ग मीटर ध्वस्त
प्राधिकरण द्वारा जारी विवरण के अनुसार पहली कार्रवाई हर्ष टॉवर के सामने अंबेडकर दयाल रोड हापुड़ पर की गई, जहां इंदु शर्मा, विशाल गोयल और मनोज शर्मा द्वारा करीब 8000 वर्ग मीटर क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि यह निर्माण मानचित्र स्वीकृत न होने के कारण अवैध श्रेणी में आता है, इसलिए इसे ध्वस्त किया गया।
दूसरी कार्रवाई ग्राम असौड़ा जिला हापुड़ में बृजमोहन द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य पर की गई, जहां लगभग 7000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बिना अनुमति के प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी। टीम ने मौके पर पहुंचकर संपूर्ण निर्माण को हटवा दिया।

कार्रवाई के दौरान प्रवर्तन प्रभारी ऋषि कुमार, अवर अभियंता सत्यवीर सिंह सहित प्राधिकरण के अन्य कर्मचारियों की टीम मौजूद रही। प्राधिकरण ने पुनः दोहराया कि विकास क्षेत्र में बिना मानचित्र स्वीकृति के किसी भी तरह का निर्माण या प्लॉटिंग पूरी तरह प्रतिबंधित है और ऐसे मामलों में लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। प्राधिकरण ने आमजन से भी अपील की है कि वे किसी भी अवैध निर्माण या विकास कार्य से स्वयं दूर रहें, अन्यथा उसकी जिम्मेदारी स्वयं निर्माण कराने वाले की होगी।
प्राधिकरण ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में भी अवैध निर्माणों के विरुद्ध अभियान और तेज गति से चलाया जाएगा, ताकि क्षेत्र में निर्धारित विकास मानकों को सुनिश्चित किया जा सके।
