आरव शर्मा
गाजियाबाद (शिखर समाचार)। अवैध निर्माण, अनधिकृत उपयोग और नियमों के उल्लंघन के खिलाफ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाते हुए बुधवार को प्रवर्तन जोन 5 में सघन अभियान चलाया। उपाध्यक्ष के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में पूर्व से लंबित वादों के क्रम में कई स्थलों पर सीलिंग की प्रभावी कार्रवाई की गई।
अनधिकृत फैक्ट्री पर प्रवर्तन की मुहर: भूडगढ़ी-डासना में लैदर यूनिट सील
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प्रवर्तन अभियान के दौरान भूडगढ़ी, डासना क्षेत्र में संचालित एक एक्सक्लूसिव लैदर फैक्ट्री को सील किया गया। लगभग 5000 वर्गमीटर के भूखंड पर स्थित परिसर में करीब 1800 वर्गमीटर क्षेत्रफल में फैक्ट्री का संचालन बिना वैध स्वीकृति के किया जा रहा था। जांच में अनधिकृत उपयोग पाए जाने पर नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई की गई।
इसी क्रम में भूडगढ़ी, डासना फैक्ट्री एरिया में नाले से सटे क्षेत्र में बिना स्वीकृति के बनाए जा रहे शेड निर्माण पर भी प्राधिकरण ने कार्रवाई की। लगभग 12×150 वर्गमीटर क्षेत्रफल में चल रहे इस निर्माण को नियमों के उल्लंघन के कारण सील कर दिया गया।
औद्योगिक क्षेत्र में अनधिकृत बरात घर का पर्दाफाश: भूडगढ़ी डासना में कार्रवाई
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एक अन्य मामले में भूडगढ़ी इंडस्ट्रियल एरिया, डासना स्थित पुरानी फैक्ट्री परिसर में चारदीवारी के भीतर लगभग 200 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बैंकेट हॉल/बरात घर का अनधिकृत संचालन सामने आया। निर्धारित औद्योगिक उपयोग के विपरीत व्यावसायिक गतिविधि संचालित होने पर प्राधिकरण ने तत्काल सीलिंग की कार्रवाई की।
इसके अलावा भूडगढ़ी, डासना क्षेत्र में करीब 10,000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में संचालित गंगा पेपर मिल्स को भी अनधिकृत रूप से चलाए जाने के कारण सील किया गया। सभी मामलों में प्राधिकरण की ओर से स्पष्ट किया गया कि बिना अनुमति औद्योगिक या व्यावसायिक गतिविधि किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है।
सुरक्षित और सुव्यवस्थित प्रवर्तन: कानून व्यवस्था बनी पूरी तरह नियंत्रण में
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पूरी कार्रवाई प्रवर्तन जोन 5 के प्रवर्तन स्टाफ और जीडीए पुलिस बल की मौजूदगी में शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई। अभियान के दौरान कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रित रही।
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने साफ किया है कि पूरे प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण और अनधिकृत उपयोग के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार और सख्ती के साथ जारी रहेगा। प्राधिकरण ने आम नागरिकों और भू स्वामियों से अपील की है कि किसी भी प्रकार का निर्माण या उपयोग शुरू करने से पहले अनिवार्य रूप से जीडीए से स्वीकृति प्राप्त करें और नियमों का पालन कर शहर के नियोजित विकास में सहयोग प्रदान करें।
