परिवर्तन योजना: पुराने ट्रक-बस स्क्रैप करने पर 10 साल तक टैक्स में राहत, नए वाहन पर पंजीकरण शुल्क भी माफ

Rashtriya Shikhar
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Vehicle Scrappage Scheme: Scrap Old Trucks and Buses to Get Tax Relief for 10 Years; Registration Fee Waived on New Vehicles IMAGE CREDIT TO REPORTER

हापुड़ (शिखर समाचार)।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा लागू परिवर्तन योजना के तहत पुराने बीएस-3 और बीएस-4 ट्रक एवं बसों को स्क्रैप कर नए या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर वाहन स्वामियों को कर और शुल्क में विशेष राहत मिलेगी।

पुराने वाहनों को स्क्रैप कर मिलेगा टैक्स में लाभ

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सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) छवि सिंह एवं एआरटीओ रमेश चंद ने बताया कि योजना का लाभ केवल एनसीआर में पंजीकृत बीएस-1 से बीएस-4 श्रेणी के ट्रक एवं बस मालिकों को मिलेगा। अधिसूचना जारी होने की तिथि से दो वर्ष के भीतर आवेदन किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि पुराने वाहनों को अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर (आरवीएसएफ) में स्क्रैप कराना अनिवार्य होगा। बीएस-4 वाहनों को एनसीआर से बाहर भी बेचा जा सकता है। प्रतिस्थापन में खरीदा जाने वाला नया वाहन इलेक्ट्रिक अथवा नया होना चाहिए तथा उसका पंजीकरण एनसीआर में होना आवश्यक है।

10 साल तक मिलेगी मोटर वाहन कर में छूट

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योजना के तहत नए वाहन के पंजीकरण पर 10 वर्ष तक 100 प्रतिशत मोटर वाहन कर एवं पंजीकरण शुल्क में छूट मिलेगी। यदि बीएस-4 वाहन को एनसीआर से बाहर बेचकर नया वाहन खरीदा जाता है तो 10 वर्ष तक 50 प्रतिशत कर में छूट का प्रावधान है। इसके अलावा एक वर्ष से अधिक के बकाया कर एवं शास्ति भी माफ की जाएगी।

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वाहन खरीद पर मिलेगी अतिरिक्त छूट और सुविधाएं

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अधिकारियों ने बताया कि वाहन निर्माता कंपनियां नए वाहन की खरीद पर 8 प्रतिशत तक अग्रिम छूट देंगी। डीजल और सीएनजी वाहनों के लिए पांच वर्ष तक ब्याज अनुदान तथा मासिक ईंधन वाउचर का भी लाभ मिलेगा।

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