मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में फसल बीमा क्षतिपूर्ति वितरण कार्यक्रम सम्पन्न, 10 किसानों को प्रतीकात्मक चेक वितरित

Rashtriya Shikhar
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A crop insurance compensation distribution program was held under the chairmanship of the Chief Development Officer, in which symbolic cheques were distributed to 10 farmers. IMAGE CREDIT TO सूचना विभाग

ग्रेटर नोएडा (शिखर समाचार)।

शासन के निर्देशों के क्रम में खरीफ 2025 एवं रबी 2025-26 मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रभावित कृषकों को क्षतिपूर्ति वितरण हेतु विकास भवन सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी गौतमबुद्धनगर द्वारा की गई।

किसानों को डीबीटी के माध्यम से मिली क्षतिपूर्ति

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कार्यक्रम में कृषि बीमा कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा जनपद में खरीफ 2025 में बीमित कृषकों की फसलों के लिए कुल 24,17,982 रुपये की क्षतिपूर्ति राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में प्रेषित की जाएगी। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा 10 किसानों को प्रतीकात्मक चेक वितरित किए गए।

चेक प्राप्त करने वाले कृषकों में दयानंद शर्मा (ग्राम फजायलपुर), सतीश (ग्राम फजायलपुर), अलीमुद्दीन (ग्राम दौलराजपुर), जयपाल शर्मा (ग्राम मचक मडैया), कृपाल सिंह (ग्राम शाहपुर खुर्द), जगवीर सिंह भाटी (ग्राम दौलराजपुर), लखन (ग्राम शाहपुर खुर्द), शगीर अहमद (ग्राम दौलराजपुर), अजयपाल सिंह (ग्राम दौलराजपुर), फिरेराम (ग्राम शाहपुर खुर्द) तथा संतोषी (ग्राम बिसाहड़ा) शामिल रहे।

फसल बीमा योजना की जानकारी दी गई

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उप कृषि निदेशक गौतमबुद्धनगर ने बताया कि खरीफ मौसम में धान एवं बाजरा फसल को योजना के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। क्लस्टर समन्वयक डी आर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि धान की बीमित धनराशि 84,100 रुपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित है, जिसमें कृषक अंश 2 प्रतिशत (1,682 रुपये प्रति हेक्टेयर) प्रीमियम देय होगा। वहीं बाजरा की बीमित धनराशि 33,600 रुपये प्रति हेक्टेयर है, जिसमें कृषक अंश 2 प्रतिशत (672 रुपये प्रति हेक्टेयर) निर्धारित है।

यह योजना जनपद के सभी ऋणी एवं गैर ऋणी कृषकों के लिए लागू है। ऋणी कृषकों के लिए यह योजना स्वैच्छिक रखी गई है। इच्छुक कृषक 31 जुलाई 2026 तक अपनी धान एवं बाजरा फसल का बीमा बैंक अथवा जन सेवा केंद्र के माध्यम से करा सकते हैं।

योजना सभी किसानों के लिए लागू

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फसल कटाई के बाद यदि 14 दिनों के भीतर सूखने के दौरान ओलावृष्टि, चक्रवात या बेमौसम वर्षा से नुकसान होता है तो 72 घंटे के भीतर टोल फ्री नंबर 14447 या क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से सूचना देना अनिवार्य होगा।

कार्यक्रम में बीमा कंपनी के प्रतिनिधि देवराज सिंह राठौर, क्लस्टर समन्वयक डी आर सिंह, उप कृषि निदेशक सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में कृषक उपस्थित रहे। बीमा कंपनी के तहसील प्रतिनिधि धीरज कुमार (सदर), रामवतार (जेवर) एवं दुर्गेश कुमार (दादरी) भी मौजूद रहे।

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