कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियो के यौन उत्पीड़न कानून 2013 के सम्बन्ध मे आंतरिक समिति की बैठक नोएडा की प्रिया गोल्ड बिस्कुट कंपनी में सम्पन हुई।

Rashtriya Shikhar
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An Internal Committee meeting was held at Priya Gold Biscuits Company in Noida regarding the Sexual Harassment of Women at Workplace Act, 2013. IMAGE CREDIT TO गुरुकुल फाउंडेशन

नोएडा (शिखर समाचार)। कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियो के यौन उत्पीड़न कानून 2013 के सम्बन्ध मे आंतरिक समिति की बैठक नोएडा की प्रिया गोल्ड बिस्कुट कंपनी में सम्पन हुई जिसमे एसएमई गुरुकुल फाउंडेशन (एनजीओ) की तरफ से रीचा कंचन ने कंपनी की सभी महिला और पुरषो को कानून के बारे जानकारी दी और कार्यस्थल पर आंतरिक शिकायत समीती के सदस्यों को समझाया की यदि किसी महिला कर्मचारी को इस प्रकार की कोई शिकायत है तो वह घटना घटित होने के तीन माह के अंदर अपनी लिखित शिकायत समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

शिकायत मिलने पर समिति की जिम्मेदारी

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समिति का दायित्व होगा की वह तत्काल इस सम्बन्ध मे आवश्यक बैठक बुलाकर प्राप्त शिकायत पत्र मे उल्लिखित बिन्दुओ पर छानबीन करके, उसका समाधान करने का प्रयास करेगी और यदि समिति का प्रयास विफल हो जाता हो तो तत्काल इस शिकायत के सम्बन्ध मे प्रबंधन के उच्चाधिकारी को संपर्क करके उसका समाधान का प्रयास कराया जायेगा और यदि समस्या का समाधान नहीं हो तो प्रतिष्ठान के उच्चाधिकारी इस सम्बन्ध मे आवश्यक कार्यवाही लागू सेवा शर्तो, स्थायी आदेश के प्राविधानों के अनुसार समुचित कार्यवाही करेगा।

वार्षिक विवरण जिला अधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य

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यह भी आवश्यक होगा की इस प्रकार की शिकायतों के निस्तारण तथा बैठकों की वार्षिक विवरण क्षेत्र के जिला अधिकारी के कार्यालय में प्रत्येक वर्ष की 15 जन्वरी तक जमा करना अनिवार्य है अन्यथा कंपनी के ऊपर दंड के भी प्रावधान है। मिनिस्ट्री ऑफ़ महिला एव बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की (SHE BOX PORTAL) पर रजिस्ट्रेशन करवाना और शिकायतों के निस्तारण तथा बैठकों की वार्षिक विवरण अपलोड करना अनिवार्य है।

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