ग्रेटर नोएडा (शिखर समाचार)। जनपद में चीनी की उपलब्धता, स्टॉक और कीमतों को लेकर जिलाधिकारी मेधा रूपम की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों और चीनी स्टॉक होल्डरों की समीक्षा बैठक हुई। जिलाधिकारी मेधा रूपम ने चीनी की उपलब्धता, भंडारण, मूल्य और भारत सरकार के पोर्टल पर स्टॉक की ऑनलाइन घोषणा की स्थिति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
30 नवंबर तक लागू रहेगी चीनी पर स्टॉक सीमा
जिलाधिकारी ने कहा कि शासन द्वारा निर्धारित स्टॉक सीमा और अन्य प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाए। चीनी पर स्टॉक सीमा एक अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगी। इसके तहत कोई भी डीलर या स्टॉक होल्डर किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 4000 कुंतल से अधिक चीनी का भंडारण नहीं कर सकेगा। साथ ही, प्राप्ति की तारीख से 30 दिन से अधिक अवधि तक चीनी का भंडारण भी नहीं किया जा सकेगा। सभी डीलर और स्टॉक होल्डर के लिए भारत सरकार के संबंधित पोर्टल पर पंजीकरण कराकर नियमित रूप से स्टॉक की ऑनलाइन घोषणा करना अनिवार्य है।
स्टॉक में अंतर मिलने पर होगी कार्रवाई
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मेधा रूपम ने निर्देश दिए कि पोर्टल पर घोषित स्टॉक और वास्तविक भौतिक स्टॉक में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। निर्धारित सीमा से अधिक भंडारण, जमाखोरी या मुनाफाखोरी मिलने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। तहसीलवार गठित टीमें प्रत्येक शुक्रवार को ऑनलाइन घोषित स्टॉक और वास्तविक स्टॉक का सत्यापन करेंगी।
जिला खाद्य विपणन अधिकारी अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि अब तक हुए सत्यापन में जनपद में 4367.50 कुंतल चीनी का स्टॉक मिला, जो भौतिक सत्यापन में सही पाया गया। जिलाधिकारी ने आमजन से अपील की कि चीनी की उपलब्धता को लेकर अफवाहों पर ध्यान न दें। जनपद में पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध है और बाजार पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।
