हरिद्वार (शिखर समाचार)। शासन के निर्देशों के क्रम में जनपद हरिद्वार में खनन सत्र 2026-27 की सभी खनन गतिविधियां एक अक्टूबर 2026 से शुरू कर दी गई हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने 30 सितंबर को आदेश जारी करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी के आदेश में कहा गया है कि शासन के निर्देशों के अनुपालन तथा राजस्व हित को ध्यान में रखते हुए एक अक्टूबर से सभी खनन गतिविधियां अनिवार्य रूप से प्रारंभ कराई जाएं। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि खनन कार्य शुरू कराने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का अनावश्यक विलंब न हो और शासन के निर्देशों के अनुरूप निर्धारित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
एक अक्टूबर से शुरू हुआ खनन सत्र 2026-27
जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को खनन गतिविधियों के दौरान नियमों और न्यायिक आदेशों का पूरी तरह पालन कराने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि खनन प्रक्रिया में उच्च न्यायालय नैनीताल तथा राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
न्यायालयों के आदेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश
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अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि खनन गतिविधियों के संचालन के दौरान निर्धारित नियमों का पालन कराने के साथ-साथ न्यायालयों के आदेशों की अवहेलना न होने दी जाए। जिलाधिकारी के आदेश के बाद जिले में नए खनन सत्र के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार खनन गतिविधियों का संचालन शुरू हो गया है।
