कलाधाम हादसा: मासूम की मौत पर प्राधिकरण का बड़ा एक्शन, ठेकेदार पर एफआईआर, दो कर्मचारी बर्खास्त

Rashtriya Shikhar
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Kaladham Accident: Authority Takes Major Action After Child's Death; FIR Filed Against Contractor, Two Employees Dismissed IMAGE CREDIT TO: प्राधिकरण

ग्रेटर नोएडा (शिखर समाचार)। नॉलेज पार्क-दो स्थित कलाधाम सोसाइटी में नलकूप के लिए खोदे गए गड्ढे में भरे पानी में डूबने से छह वर्षीय मासूम अव्यान सूर्या की मौत के मामले में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने कड़ी कार्रवाई की है। निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों की अनदेखी को गंभीर लापरवाही मानते हुए प्राधिकरण ने संबंधित ठेकेदार के खिलाफ नॉलेज पार्क कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। साथ ही ठेकेदार की फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। घटना में जल विभाग के तकनीकी सुपरवाइजर आकाश कुमार और सुपरवाइजर जॉनी कुमार की लापरवाही सामने आने पर दोनों की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी गई हैं तथा उनके विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज कराने की संस्तुति की गई है।

सुरक्षा मानकों में लापरवाही पर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई

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मुख्य कार्यपालक अधिकारी एनजी रवि कुमार ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दिए हैं। महाप्रबंधक परियोजना एके सिंह को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जांच में यदि किसी वरिष्ठ अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।

बिना घेराबंदी के खोदा गया गड्ढा बना हादसे की वजह

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बताया गया कि जलापूर्ति व्यवस्था सुधारने के लिए नलकूप निर्माण का कार्य तीन दिन पहले शुरू किया गया था, लेकिन ठेकेदार ने बिना पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और घेराबंदी किए गड्ढा खोद दिया, जिसमें पानी भर गया। शनिवार शाम खेलते समय केंद्रीय विद्यालय के उपप्रधानाचार्य सीवान यादव का पुत्र अव्यान सूर्या उसमें गिर गया और डूबने से उसकी मृत्यु हो गई।

घटना के बाद प्राधिकरण के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था कराई। अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने कहा कि भविष्य में बिना सुरक्षा मानकों का पालन किए कोई भी निर्माण कार्य शुरू नहीं होने दिया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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