गाजियाबाद में अवैध निर्माणों पर चला जीडीए का डंडा : शास्त्रीनगर और कविनगर में ब्लिंकइट और बिगबास्केट के अवैध गोदाम सील

Rashtriya Shikhar
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GDA cracks down on illegal constructions in Ghaziabad: Illegal warehouses of BlinkIt and BigBasket sealed in Shastri Nagar and Kavi Nagar IMAGE CREDIT TO प्राधिकरण

आरव शर्मा
गाजियाबाद (शिखर समाचार) |
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने अवैध निर्माण और बिना नक्शा पास कराए व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। मंगलवार को प्रवर्तन जोन 04 की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शास्त्रीनगर और कविनगर क्षेत्र में चल रहे नामी कंपनियों के तीन बड़े अवैध गोदामों को सील कर दिया। प्राधिकरण की इस अचानक हुई कार्रवाई से क्षेत्र के अवैध निर्माणकर्ताओं में हड़कंप मचा हुआ है।

बिना नक्शा पास कराए चल रहे थे कमर्शियल गोदाम

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जीडीए उपाध्यक्ष के सख्त निर्देशों के बाद प्रवर्तन जोन 04 के प्रभारी के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। जांच में पाया गया कि शास्त्रीनगर के भूखंड संख्या एसके 03 पर संजय गोयल द्वारा लगभग 500 वर्ग मीटर में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध रूप से ब्लिंकिट का गोदाम संचालित किया जा रहा था। प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर इसे तुरंत प्रभाव से सील कर दिया।

ध्वस्तीकरण आदेश के बावजूद चल रहा था संचालन

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कार्रवाई के दौरान शास्त्रीनगर के ही भूखंड संख्या एसके 05 पर सुमिता गुप्ता द्वारा संचालित एक अन्य ‘ब्लिंकिट’ गोदाम पर भी शिकंजा कसा गया। 500 वर्ग मीटर में फैले इस परिसर के विरुद्ध प्राधिकरण में पहले से ही वाद संख्या GDA/ANI/2025/0003899 लंबित था। चौंकाने वाली बात यह है कि इस निर्माण के खिलाफ 23 मई 2025 को ही ध्वस्तीकरण के आदेश पारित हो चुके थे, लेकिन फिर भी यहां अवैध रूप से संचालन जारी था।

कविनगर में बिग बास्केट का गोदाम भी हुआ सील

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सिर्फ शास्त्रीनगर ही नहीं, कविनगर क्षेत्र में भी प्राधिकरण की टीम ने कार्रवाई की। भूखंड संख्या केडी 21 पर अशोक कुमार सिंघल द्वारा लगभग 100 मीटर क्षेत्र में बिना किसी तकनीकी स्वीकृति के बिग बास्केट का गोदाम चलाया जा रहा था। प्रवर्तन विभाग ने इसे भी अवैध मानते हुए सीलिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया।

भारी पुलिस बल रहा मौजूद

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सीलिंग की इस बड़ी कार्रवाई के दौरान प्रवर्तन जोन 04 का समस्त स्टाफ और प्राधिकरण का पुलिस बल तैनात रहा। अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि शहर में किसी भी सूरत में बिना मानचित्र स्वीकृति के अवैध निर्माण या व्यावसायिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में अन्य अवैध कॉलोनियों और निर्माणों पर भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।

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