मुरादनगर (शिखर समाचार): उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने खाद्य सुरक्षा कानून संबंधी 18 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा
खाद्य सुरक्षा लाइसेंस और नमूना जांच में सुधार की मांग
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत चल रही विभागीय कार्रवाइयों से व्यापारियों को हो रही दिक्कतों के समाधान के लिए उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने जिलाध्यक्ष प्रेमचंद गुप्ता के नेतृत्व में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित 18 सूत्रीय ज्ञापन जिला खाद्य अधिकारी को सौंपा। व्यापारियों ने प्रमुख मांग रखी कि खाद्य सुरक्षा लाइसेंस न होने पर सजा का प्रावधान समाप्त किया जाए और नमूना जांच की कार्रवाई के दौरान मंडल के पदाधिकारी को मौके पर बुलाना अनिवार्य हो, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी रहे।
झूठी शिकायतों और खाद्य मानकों पर ध्यान
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व्यापारी मंडल ने यह भी कहा कि झूठी शिकायतों के आधार पर कार्रवाई पर रोक लगाई जाए और शिकायतकर्ता की सत्यता की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई हो। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि खेती में कीटनाशक और रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग व दूषित सिंचाई जल के कारण खाद्यान्न में रसायनों की मात्रा बढ़ रही है, जिससे गंभीर बीमारियों का खतरा है। उन्होंने खाद्य मानकों में संशोधन और कृषि विभाग को कीटनाशक व उर्वरक मानक तय करने के निर्देश देने की मांग की।
अपील अधिकरण और पैकिंग-लेबलिंग सुधार
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ज्ञापन में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 70 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरण की स्थापना की भी मांग उठाई गई, ताकि अपीलों का शीघ्र निस्तारण हो सके। इसके अलावा पैकिंग और लेबलिंग से जुड़े मामलों में केवल निर्माण और पैकिंग करने वाली कंपनियों को जिम्मेदार ठहराने और खुदरा/थोक व्यापारियों को दंडित न करने का आग्रह किया गया। ज्ञापन सौंपने के समय राजेश गुप्ता, वीरेंद्र कुमार, मुरादनगर शाखा अध्यक्ष राजकुमार गोयल, अमित गर्ग समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।
