ग्रेटर नोएडा (शिखर समाचार)।
जनपद गौतमबुद्ध नगर में आगामी 13 सितंबर 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने की तैयारी तेज हो गई है। इसी क्रम में जिला जज मलखान सिंह ने शुक्रवार को न्यायालय सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में उन्होंने साफ कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत आम नागरिकों को न्याय का सीधा रास्ता देने का माध्यम है, इसलिए सभी विभाग इसे केवल औपचारिकता न मानें बल्कि गंभीरता से अपनी भूमिका निभाएं।
राष्ट्रीय लोक अदालत में त्वरित निस्तारण की दिशा में बड़ा कदम
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राष्ट्रीय लोक अदालत में इस बार मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम, वैवाहिक विवाद, दीवानी वाद, उत्तराधिकार संबंधी मामले, एनआई एक्ट की धारा 138, विद्युत अधिनियम, भू-राजस्व, सेवा व पेंशन मामले, आर्बिट्रेशन, लघु शमनीय वाद, ई-चालान वाद, बैंक ऋण, बीएसएनएल व विद्युत बिल सहित कई प्रकार के प्री-लिटीगेशन प्रकरण निस्तारित किए जाएंगे। निस्तारण पूरी तरह समझौते और आपसी सहमति पर आधारित होगा ताकि वादकारी पक्ष को त्वरित राहत मिल सके।
जिला जज ने राजस्व विभाग को विशेष जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा कि वह अपने अधीन आने वाले समस्त मामलों को चिन्हित कर अभी से लोक अदालत हेतु तैयार करें। इसी तरह उन्होंने श्रम विभाग, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, जीएसटी, पूर्ति विभाग, प्रोबेशन, बाट माप, मनोरंजन कर व बीएसएनएल समेत अन्य विभागों के अधिकारियों को भी यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उनके विभागों से जुड़े अधिकतम वाद लोक अदालत में सुलझाए जा सकें।
लोक अदालत के आंकड़ों को अपडेट करने की दिशा में कदम
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उन्होंने अधिकारियों को यह भी कहा कि 12 सितंबर तक प्री-लिटीगेशन स्तर पर जितने भी मामले निस्तारित हों, उनकी जानकारी नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराई जाए, ताकि उन्हें राष्ट्रीय लोक अदालत के आंकड़ों में शामिल किया जा सके। साथ ही जनता तक लोक अदालत की जानकारी व्यापक स्तर पर पहुंचाने के लिए प्रचार-प्रसार पर विशेष ध्यान देने को कहा।
बैठक में अपर जिला जज (चतुर्थ) व लोक अदालत के नोडल अधिकारी अभिषेक पांडेय, अपर जिला जज व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंद्र मोहन श्रीवास्तव, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. नरेंद्र कुमार, जिला विकास अधिकारी शिव प्रताप परमेश सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला जज के निर्देशों ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार लक्ष्य केवल अधिकतम वादों का निस्तारण ही नहीं, बल्कि न्याय की पहुंच को हर आम नागरिक तक आसान और भरोसेमंद बनाना भी है।