कारखाना अधिनियम 1948 : नोएडा की मीनू क्रिएशन कंपनी में हुई हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग

Rashtriya Shikhar
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Factory Act 1948: Health and Safety Training Conducted at Meenu Creations Company in Noida IMAGE CREDIT TO GURUKUL FOUNDATION

नोएडा (शिखर समाचार)। कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 111-A के अनुपालन में नोएडा की मीनू क्रिएशन में फर्स्ट ऐड व हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग सम्पन हुई, जिसमे एसएमई गुरुकुल फाउंडेशन एनजीओ की तरफ से डॉक्टर अभिषेक कंचन ने कंपनी के सभी कर्मचारियों को हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे जानकारी दी। कार्यस्थल पर काम करते समय किस प्रकार की सावधनिया रखनी चाहीये, जिससे कंपनी परिसर में किसी भी तरह की दुर्घटना होने से बचा जा सके। कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 111-A के तहत कारखाने के नियोक्ता की ज़िमेदारी है कि वह कारखाने में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को हेल्थ एंड सेफ्टी का प्रशिक्षण दिलवाए और मुख्य निरीक्षक कारखाना द्वारा अनुमोदित किसी प्रशिक्षण संस्था से प्रशिक्षण दिलवाए, जो कार्यस्थल पर श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण देते है। यह भी आवश्यक होगा की इस प्रकार की ट्रेनिंग की वार्षिक विवरण क्षेत्र के फैक्ट्री डिपार्टमेंट के कार्यालय में प्रत्येक वर्ष जमा करना अनिवार्य है अन्यथा कंपनी के ऊपर दंड के भी प्रावधान है।

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