अवैध निर्माण पर हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, दो निर्माण सील

राष्ट्रीय शिखर
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Major action by Hapur-Pilkhuwa Development Authority

हापुड़ (शिखर समाचार)
हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण और बिना स्वीकृति के विकसित की जा रही प्लॉटिंग के विरुद्ध सख्त रुख अपनाते हुए शुक्रवार 27 जून को दो स्थानों पर बड़ी कार्रवाई अंजाम दी। यह कार्रवाई प्राधिकरण के प्रभारी सचिव एवं एसडीएम पिलखुवा रविंद्र सिंह के निर्देश पर, एन्फोर्समेंट टीम और थाना पिलखुवा पुलिस की मौजूदगी में पूरी गई।

200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में हॉल/गोदाम का अवैध निर्माण किया जा रहा

पहला मामला अजयपाल गली बारातघर/मंदिर के सामने गली नं. 5 पिलखुवा का है, जहां रोहित यादव पुत्र कालू यादव द्वारा 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में हॉल/गोदाम का अवैध निर्माण किया जा रहा था। इस निर्माण को नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त नहीं थी, जिस कारण इसे सील कर दिया गया।

दूसरा मामला ग्राम खड़का भोजपुर रोड पिलखुवा का है, जहां सुभाष तोमर द्वारा 80 वर्ग मीटर में अवैध रूप से दुकानों का निर्माण कराया जा रहा था। यहां भी निर्माण के लिए कोई वैध स्वीकृति नहीं ली गई थी, जिस पर कार्यवाही करते हुए निर्माण को सील किया गया।

प्राधिकरण ने पुनः सभी निर्माणकर्ताओं व भू-मालिकों को चेतावनी जारी

इस अभियान का संचालन एन्फोर्समेंट अधिकारी वीरेन्द्र कुमार राणा, अवर अभियंता अरविंद सिंह एवं जितेन्द्रपाल दुबे द्वारा किया गया, जबकि पूरी प्रक्रिया में पुलिस बल की उपस्थिति रही। प्राधिकरण ने पुनः सभी निर्माणकर्ताओं व भू-मालिकों को चेतावनी जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि बिना स्वीकृति कराए गए किसी भी निर्माण/विकास को सहन नहीं किया जाएगा।

प्राधिकरण ने सभी नागरिकों से अपील की है कि निर्माण या विकास कार्य आरंभ करने से पूर्व प्राधिकृत कार्यालय से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। साथ ही चेतावनी दी है कि भविष्य में यदि इस प्रकार की अनियमितताएं पाई गईं, तो दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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