NEW DELHI (शिखर समाचार) भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक) का त्वरित वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक नई मानक प्रचालन प्रक्रिया लागू की है। इस नई व्यवस्था के तहत अब मतदाता सूची में नाम दर्ज कराए जाने या किसी भी प्रकार के विवरण संशोधन के केवल 15 दिनों के भीतर संबंधित व्यक्ति को उसका नया या अद्यतन एपिक कार्ड प्राप्त हो सकेगा। आयोग की यह पहल मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधु और डॉ. विवेक जोशी की संयुक्त रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य मतदाताओं को समयबद्ध, पारदर्शी और डिजिटल रूप से सशक्त सेवाएं उपलब्ध कराना है।
इस नई प्रणाली में निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी (ईआरओ)
इस नई प्रणाली में निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी (ईआरओ) द्वारा एपिक कार्ड तैयार किए जाने से लेकर डाक विभाग (डीओपी) के माध्यम से वितरण तक की पूरी प्रक्रिया रीयल टाइम ट्रैकिंग के दायरे में लाई गई है। प्रत्येक चरण पर मतदाताओं को एसएमएस के माध्यम से अपडेट भेजे जाएंगे, जिससे वे जान सकें कि उनका एपिक किस स्थिति में है।
निर्वाचन आयोग ने इसके लिए ईसीआई-नेट प्लेटफॉर्म पर एक नया आईटी मॉड्यूल विकसित किया है, जिसे डाक विभाग के एप्लिकेशन प्रोग्राम इंटरफेस के साथ एकीकृत किया जाएगा। इससे न केवल वितरण प्रक्रिया तेज़ और पारदर्शी होगी बल्कि डेटा सुरक्षा के उच्चतम मानकों को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।
लाखों नए मतदाताओं के लिए राहत लेकर
आयोग की यह पहल उन लाखों नए मतदाताओं के लिए राहत लेकर आएगी जो आवेदन के बाद पहचान पत्र का लंबे समय तक इंतजार करते थे। साथ ही जो पुराने मतदाता अपने विवरण में संशोधन कराते हैं, उन्हें भी अपडेटेड एपिक समय से मिल सकेगा।
पिछले कुछ महीनों में निर्वाचन आयोग ने मतदाता सेवाओं को तकनीकी रूप से बेहतर बनाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। ईसीआई-नेट प्लेटफॉर्म के जरिए अब मतदाताओं को ऑनलाइन सेवाओं का लाभ आसान, तेज और सुरक्षित ढंग से मिलेगा। आयोग का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को समयबद्ध, भरोसेमंद और सुलभ निर्वाचन सेवाएं प्रदान करना है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी और भी सशक्त हो सके।