नोएडा (शिखर समाचार)। कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 111-ए के अनुपालन में नोएडा स्थित प्रवेक कल्प कंपनी में प्राथमिक उपचार एवं स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें एसएमई गुरुकुल फाउंडेशन गैर-सरकारी संगठन की ओर से रजनीश कुमार शर्मा ने कंपनी के सभी कर्मचारियों को कार्यस्थल पर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि काम के दौरान आवश्यक सावधानियां बरतकर दुर्घटनाओं की आशंका को कम किया जा सकता है। कर्मचारियों को कार्यस्थल पर सुरक्षित तरीके से काम करने, संभावित खतरों को पहचानने और किसी दुर्घटना की स्थिति में प्राथमिक उपचार के महत्व के बारे में भी जागरूक किया गया।
कर्मचारियों को प्राथमिक उपचार और कार्यस्थल सुरक्षा का प्रशिक्षण
प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 111-ए के तहत कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति जागरूकता महत्वपूर्ण है। कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों को सुरक्षित कार्यप्रणाली की जानकारी देना और दुर्घटनाओं से बचाव के उपायों से अवगत कराना आवश्यक है। इसके लिए संबंधित प्रावधानों के अनुसार अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है।
सुरक्षा नियमों का पालन और वार्षिक विवरण जमा करना जरूरी
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इसके साथ ही कारखानों में आयोजित प्रशिक्षण का वार्षिक विवरण संबंधित क्षेत्रीय कारखाना विभाग के कार्यालय में नियमानुसार जमा करना भी आवश्यक बताया गया। निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने पर संबंधित कंपनी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान हो सकता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य कर्मचारियों को सुरक्षा नियमों के प्रति सजग बनाना और कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता बढ़ाना रहा।
