हापुड़ (शिखर समाचार)। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खण्ड शिक्षक द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के मतदान को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। चुनाव के दिन क्षेत्र में लोक शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलेभर में शराब और अन्य मादक पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
मतदान के दिन हापुड़ में घोषित किया गया ड्राई डे
जिला मजिस्ट्रेट कविता मीना ने संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम-1910 की धारा 59 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 23 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार) को मतदान की समाप्ति तक संपूर्ण हापुड़ जिले में ‘ड्राई डे’ (शुष्क दिवस) घोषित करने का आधिकारिक आदेश जारी किया है।
शराब की सभी दुकानें और बार रहेंगे बंद
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जारी आदेश के अनुसार, मतदान दिवस पर जिले की समस्त देसी शराब, अंग्रेजी शराब, बीयर, मॉडल शॉप, रेस्टोरेंट व क्लब बार, सैन्य कैंटीन, डिनेचर्ड स्प्रिट (एफ.एल.-39) तथा थोक एवं फुटकर बिक्री की सभी दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बंदी की इस अवधि के लिए दुकान अनुज्ञापियों (लाइसेंस धारकों) को कोई मुआवजा या प्रतिफल देय नहीं होगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
