नगीना/बिजनौर (शिखर समाचार)। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर नगीना पुलिस ने विवाहिता की तहरीर के आधार पर उसके पति और ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ तीन तलाक और उत्पीड़न समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
मोहल्ला कलालान निवासी राबिया परवीन पुत्री मोहम्मद यूसुफ ने पुलिस अधीक्षक बिजनौर के.के. बिश्नोई को दिए शिकायती प्रार्थना पत्र में बताया कि उसका निकाह करीब 12 वर्ष पूर्व थाना कोतवाली देहात क्षेत्र की रहमतुल्ला कॉलोनी निवासी रियासत अली पुत्र जहीर कुरैशी के साथ हुआ था। विवाहिता के तीन छोटे बच्चे हैं।
मारपीट के बाद तीन बार तलाक बोलकर घर से निकालने का आरोप
पीड़िता ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही उसका पति उसके साथ मारपीट करता आ रहा है। आरोप है कि बीती 17 सितंबर की शाम करीब छह बजे रियासत अली ने उसके साथ मारपीट की और तीन बार तलाक बोलकर उसे तीनों बच्चों सहित घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता का यह भी आरोप है कि मारपीट और उसे घर से निकालने की घटना में ससुराल पक्ष के अन्य लोग भी शामिल रहे।
राबिया परवीन के मुताबिक, उसके पिता आर्थिक रूप से कमजोर और बीमार हैं, जिसके चलते वह काफी परेशानी में है। नगीना थाने में सुनवाई न होने का आरोप लगाते हुए उसने पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई और न्याय की गुहार लगाई थी।
एसपी के आदेश पर मुकदमा दर्ज, जांच शुरू
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शिकायत का संज्ञान लेते हुए एसपी के आदेश पर नगीना पुलिस ने रियासत अली और उसके परिवार के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि प्रकरण की जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
