ग्रेटर नोएडा (शिखर समाचार)। आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार को लेकर जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अतुल श्रीवास्तव ने शुक्रवार को दीवानी न्यायालय परिसर में प्रेसवार्ता की। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार को सुबह 10 बजे से जनपद मुख्यालय सहित सभी तहसील न्यायालयों में आयोजित होगी। इसमें विभिन्न प्रकार के मामलों का आपसी सहमति और समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।
आपसी समझौते से इन मामलों का होगा निस्तारण
उन्होंने बताया कि लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर, वैवाहिक, उत्तराधिकार, दीवानी, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138, ई-चालान, मध्यस्थता, लघु शमनीय, विद्युत अधिनियम और भू-राजस्व से संबंधित मामलों सहित अन्य सुलह योग्य प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा सेवा, पेंशन, श्रम तथा मुकदमा पूर्व स्तर पर बैंक ऋण, विद्युत और बीएसएनएल के दूरभाष बिल से जुड़े मामलों को भी आपसी समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाएगा।
जनपद न्यायाधीश ने बताया कि लंबित मामलों और मोटर वाहन चालान से संबंधित जानकारी के लिए 11 और 12 सितंबर को सुबह 10 से शाम पांच बजे तक दूरभाष सेवा संचालित रहेगी। आमजन मोबाइल नंबर 7678643985 पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। न्यायालय परिसर में चार सहायता केंद्र भी स्थापित किए गए हैं, जहां वादकारी अपने मुकदमों और चालान से संबंधित जानकारी ले सकेंगे।
चालान निस्तारण के लिए भुगतान सेतु की सुविधा
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उन्होंने बताया कि मोटर वाहन चालान के सरल निस्तारण के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा भुगतान सेतु भी उपलब्ध कराया गया है। जनपदवासियों से लोक अदालत और सहायता सुविधाओं का अधिकाधिक लाभ उठाने की अपील की गई।
इस अवसर पर अपर जिला जज सोमप्रभा मिश्रा और प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विरेेक अग्रवाल मौजूद रहे।
