——–बिचौलियों के झांसे में न आएं, धनराशि मांगने वालों की करें शिकायत
गाजियाबाद (शिखर समाचार)। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की योजनाओं के अंतर्गत आने वाली पट्टागत संपत्तियों के फ्रीहोल्ड और पुनर्विकास को लेकर संपत्ति धारकों और आवंटियों को सावधान किया है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि शासनादेश के अनुसार नई नीति निर्धारित होने तक इन संपत्तियों के फ्रीहोल्ड एवं पुनर्विकास से संबंधित कार्यवाहियां स्थगित हैं। ऐसे में किसी बिचौलिये, दलाल अथवा अनधिकृत व्यक्ति के झांसे में आकर फ्रीहोल्ड कराने के नाम पर धनराशि न दें।
इन योजनाओं पर लागू है व्यवस्था
प्राधिकरण के अनुसार इस व्यवस्था के अंतर्गत कविनगर, राजनगर, नेहरू नगर, पटेल नगर आंशिक, लोहिया नगर, गांधी नगर, शास्त्री नगर आंशिक, नवयुग मार्केट, राजेंद्र नगर आंशिक, सूर्य नगर, चंद्र नगर तथा वृज विहार आंशिक सहित इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की अन्य संबंधित योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं से संबंधित उपलब्ध जानकारी प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। संपत्ति धारक वहीं से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आवश्यकता होने पर प्राधिकरण के अधिकृत कार्यालयीय माध्यमों से संपर्क कर सकते हैं।
फ्रीहोल्ड के नाम पर पैसे मांगने वालों से रहें सतर्क
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जीडीए के संज्ञान में आया है कि कुछ लोग फ्रीहोल्ड कराने अथवा फ्रीहोल्ड की रजिस्ट्री कराने के नाम पर धनराशि लेने और काम कराने का दावा कर सकते हैं। प्राधिकरण ने ऐसे दावों को पूरी तरह भ्रामक और निराधार बताया है। स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान में कार्यवाही स्थगित होने के कारण कोई व्यक्ति धनराशि लेकर फ्रीहोल्ड कराने का दावा करता है तो उस पर विश्वास न करें। प्राधिकरण के नाम या किसी अधिकारी-कर्मचारी के नाम का हवाला देकर धन मांगने वालों से भी सावधान रहें।
नई नीति के बाद ही शुरू होगी कार्रवाई
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष नंदकिशोर कलाल ने कहा कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की संपत्तियों के फ्रीहोल्ड से संबंधित कार्यवाही वर्तमान में शासनादेश के अनुसार स्थगित है। नई नीति निर्धारित होने तक किसी बिचौलिये, सिफारिश अथवा धनराशि के माध्यम से फ्रीहोल्ड कराने का दावा पूरी तरह गलत है। उन्होंने संपत्ति धारकों से अपील की कि वे केवल प्राधिकरण के अधिकृत माध्यमों से ही जानकारी प्राप्त करें और फ्रीहोल्ड के नाम पर किसी अनधिकृत व्यक्ति को धनराशि न दें।
01204418384 पर दें सूचना
यदि कोई व्यक्ति फ्रीहोल्ड कराने के नाम पर धनराशि मांगता अथवा कार्यवाही कराने का आश्वासन देता है तो इसकी सूचना गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की हेल्पलाइन 01204418384 पर दी जा सकती है। प्राधिकरण ने कहा है कि नई नीति या शासनादेश जारी होने के बाद ही फ्रीहोल्ड संबंधी कार्यवाही शुरू होगी और इसकी जानकारी अधिकृत माध्यमों से सार्वजनिक की जाएगी। आमजन से अपील की गई है कि अफवाहों और अनधिकृत दावों पर विश्वास न करें तथा ठगी और अवैध धन-वसूली से स्वयं को सुरक्षित रखें।
