नोएडा (शिखर समाचार)
कैलकोम विज़न कंपनी में आंतरिक समिति की बैठक, POSH कानून पर दी गई जानकारी
नोएडा स्थित कैलकोम विज़न कंपनी में कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न (POSH) अधिनियम 2013 के संबंध में आंतरिक समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसएमई गुरुकुल फाउंडेशन एनजीओ की ओर से रीचा कंचन ने कंपनी के महिला एवं पुरुष कर्मचारियों को कानून की विस्तृत जानकारी दी।
कार्यक्रम के दौरान आंतरिक शिकायत समिति के सदस्यों को बताया गया कि यदि किसी महिला कर्मचारी को यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायत होती है तो वह घटना के तीन माह के भीतर लिखित रूप में अपनी शिकायत समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है।
शिकायत प्रक्रिया और आंतरिक समिति की भूमिका समझाई गई
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समिति का दायित्व होगा कि शिकायत मिलने पर तुरंत बैठक कर मामले की जांच करे और समाधान का प्रयास करे। यदि आंतरिक स्तर पर समाधान संभव न हो तो मामले को प्रबंधन के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा।
बैठक में यह भी बताया गया कि यदि शिकायत का समाधान आंतरिक या प्रबंधन स्तर पर नहीं होता है, तो उच्च अधिकारी लागू सेवा शर्तों और नियमों के अनुसार कार्रवाई करेंगे।
अनुपालन और रिपोर्टिंग व्यवस्था पर जोर
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इसके अलावा यह भी अनिवार्य बताया गया कि ऐसी शिकायतों के निस्तारण और बैठकों का वार्षिक विवरण हर वर्ष 15 जनवरी तक जिला अधिकारी कार्यालय में जमा किया जाएगा, अन्यथा कंपनी पर दंड का प्रावधान है।
साथ ही यह भी जानकारी दी गई कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के SHE BOX पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और शिकायत निस्तारण का रिकॉर्ड अपलोड करना अनिवार्य है।
